Updated: Mon, 15 Sep 2025 10:59 PM (IST)
मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में दलित छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने रोहित सहनी को दोषी ठहराया। उसे दुष्कर्म हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। अदालत 23 सितंबर को सजा सुनाएगी। आरोपी ने छात्रा को मधुबन चौर ले जाकर दुष्कर्म किया था फिर गिरफ्तारी के डर से गला रेत दिया था जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी थाना क्षेत्र की पांचवीं की दलित छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने मनियारी के हरपुर बलरा गांव निवासी रोहित सहनी को दोषी करार दिया है।
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उसे दुष्कर्म, हत्या, गंभीर जख्म, लॉकेट चोरी और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत दोषी पाया गया है। सुनवाई के दौरान खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद रोहित सहनी को लाकर विशेष कोर्ट में पेश किया गया।
सजा के बिंदु पर विशेष कोर्ट 23 सितंबर को सुनवाई करेगी। केस में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से चार सितंबर को बहस पूरी कर ली गई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू व बचाव पक्ष की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने बहस पूरी की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह व बचाव पक्ष की ओर से आरोपित की मां और बहन समेत चार लोगों ने सफाई साक्ष्य पेश किया था।
मधुबन चौर ले जाकर किया था दुष्कर्म
बता दें कि इसी वर्ष 26 मई को घर के बाहर खेल रही छात्रा को बिस्किट व कुरकुरे देकर आरोपित ने साइकिल पर बैठा मधुबन चौर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के अगले दिन छात्रा की मां ने प्राथमिकी कराई।
इसके 111 दिनों में कोर्ट की ओर से फैसला आया। गिरफ्तारी के भय से आरोपित ने छात्रा का गला रेत दिया था। एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
पीड़िता की मां ने कुढ़नी थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें मनियारी के हरपुर बलरा गांव निवासी रोहित सहनी को नामजद किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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