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    Munger News: फर्जी लाइसेंस पर हथियार चमकाते हैं गार्ड, एजेंसी लगा रही सेंध; अब प्रशासन लेगा एक्शन

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    मुंगेर जिले में निजी सुरक्षा गार्डों के लाइसेंस की जांच में ढिलाई बरती जा रही है जिससे कई गार्ड फर्जी लाइसेंस पर काम कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। सरकार ने निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025 लागू की है जिसके तहत प्रशिक्षित गार्ड ही नियुक्त किए जाएंगे। डीएम ने नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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    निखिल धनराज निप्पाणीकर, डीएम (जागरण फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। जिले में संचालित बैंक, बड़े प्रतिष्ठान और अन्य जगहों पर तैनात बंदूक धारी निजी गार्डों के लाइसेंसों की जांच न के बराबर होती है। सभी गार्ड जो हथियार लिए हुए हैं उनका लाइसेंस किस राज्य या जिले से यह भी जांच का विषय है। आखिरी बार उनके शस्त्रों का सत्यापन कब हुआ यह भी एक बड़ा सवाल है। जिन एजेंसी के जरिए इनकी नियुक्ति होती है, वह एजेंसी भी जांच के कटघरे में है।

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    दरअसल, वर्तमान में निजी सुरक्षा एजेंसियों के बीच भी काफी प्रतिद्वंद्विता है। किसी भी आर्म्स गार्ड को रखने या रखवाने में उसके हथियार के लाइसेंस सत्यापित करवाने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। यही वजह है कि शहर में कई संस्थानों में तैनात सुरक्षागार्ड फर्जी हथियार के लाइसेंस पर ड्यूटी कर रहे हैं।

    यहां तक कि कुछ प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिक लाभ कमाने के लिए आर्मी सर्विस डिस्चार्ज बुक की जाली कागजात पर भी रिटायर्ड जवानों की ड्यूटी लगवा रहे हैं।

    नियमानुसार बिना लाइसेंस लिए प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी का संचालन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई आर्म्स लाइसेंसधारी है उसे भी किसी माल, दुकान व प्रतिष्ठान पर सुरक्षा के नाम पर नहीं रहना है। यदि कोई ऐसा करता है तो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। पुलिस की नजर अब ऐसे एजेंसियों व आर्म्स लाइसेंसधायों पर है। गार्ड मुहैया कराने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

    मिली जानकारी के अनुसार, यदि कोई प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी दूकानों व अन्य प्रतिष्ठानों में गार्ड मुहैया कराती है तो उसे सबसे पहले नियंत्रक प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। सरकार ने लाइसेंस का प्राविधान की अनिवार्यता इसलिए किया है कि किसी के साथ अनहोनी न हो।

    अप्रैल में बना है नया नियम

    राज्य में तेजी से बढ़ते निजी सुरक्षा गार्डों के चलन पर सरकार ने इसी वर्ष अप्रैल माह में बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने ‘निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025’ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में केवल प्रशिक्षित और शारीरिक मापदंडों को पूरा करने वाले गार्ड ही नियुक्त किए जाएंगे। यह नियम व्यक्तिगत सुरक्षा, संस्थानों, शादियों और अन्य आयोजनों में गार्ड तैनाती के लिए लागू होंगे।

    बंदूक धारी सुरक्षा गार्ड को रखने वाले एजेंसियों को सरकारी नियमाें का पालन करना होगा। यदि कोई एजेंसी तय मानकों का उल्लंघन करती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जिले में जहां भी गार्ड शस्त्र वाले तैनात हैं उनकी जांच कराई जाएगी। संबंधित शस्त्रों का लाइसेंस कहां से और कब निर्गत किया गया है। लाइसेंसी शस्त्र नियमानुसार मापदंड का पालन करता है या नहीं यह भी जांच का विषय है। जल्द ही इस दिशा में जांच होगी। नियमों से इतर हटकर काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। - निखिल धनराज निप्पाणीकर, डीएम