Munger News: नाबालिग के साथ गैंगरेप के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी
घटना फरवरी 2023 को तारापुर क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता के पिता ने सत्यजीत सिंह, नंदकिशोर सिंह, करण चौधरी तथा रंजीत कुमार को आरोपित बनाया था। दर्ज प्रा ...और पढ़ें
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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में चार दोषियों को अंतिम सांस तक कारावास। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, मुंगेर। मुंगेर न्याय मंडल के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
घटना फरवरी 2023 को तारापुर क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता के पिता ने सत्यजीत सिंह, नंदकिशोर सिंह, करण चौधरी तथा रंजीत कुमार को आरोपित बनाया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता मैट्रिक की परीक्षा देकर घर लौटी थी तथा शाम के समय बाजार गई थी।
इसी क्रम में दो बाइक पर सवार चार युवकों ने उसे बाजार से ही अगवा कर लिया तथा बहियार की ओर लेकर चले गए। जहां एक घर में चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
दूसरे दिन पीड़ित को छोड़ा। इधर, छात्रा के घर नहीं पहुंचने पर उसके स्वजन ने खोजबीन शुरू की तो दूसरे दिन पता चला कि छात्रा बहियार में बदहवास हालत में है। इसके बाद स्वजन वहां पहुंचे।
छात्रा काफी सहमी हुई थी तथा कुछ भी नहीं बता रही थी। काफी हिम्मत देने के बाद उसने आपबीती बताई। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी ने सभी आरोपितों को 22 नवंबर को दोषी करार दिया।
बुधवार को चारों को सजा सुनाई गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बहस में भाग लिया।

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