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    18 से कम उम्र के बच्चों से विक्रेता नहीं कराएं तंबाकू उत्पाद की बिक्री

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 01 Mar 2018 02:56 AM (IST)

    मुंगेर : जिला में कोटपा अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए बुधवार को सदर अस्पताल परिस

    18 से कम उम्र के बच्चों से विक्रेता नहीं कराएं तंबाकू उत्पाद की बिक्री

    मुंगेर : जिला में कोटपा अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन डॉ. श्रीनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नोडल पदाधिकारी डॉ. सुधीर कुमार, राखी मुखर्जी सहित जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्र के तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार भी उपस्थित थे। दुकानदारों को संबोधित करते हुए सीएस डा. श्रीनाथ ने कहा कि अब कोई भी दुकानदार खुला सिगरेट नहीं बेचेंगे। खुला सिगरेट बेचना कोटपा अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, डॉ. सुधीर ने कहा कि बड़ी संख्या में कम उम्र के युवा तंबाकू उत्पाद के सेवन के आदि हो रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों से अपील है कि वे किसी भी परिस्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेंचे। अपने-अपने दुकान पर तंबाकू उत्पाद के सेवन से होने वाली हानि की जानकारी देने वाला बोर्ड अवश्य लगाएं। समाजसेवी राखी मुखर्जी ने कहा कि तंबाकू उत्पाद के सेवन से सबसे अधिक कम उम्र के बच्चे गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तंबाकू सेवन से विश्व में प्रतिवर्ष 54 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। अकेले भारत में प्रतिवर्ष 9 लाख लोगों की मौत तंबाकू उत्पाद के सेवन से हो रही है। जिसे हम और आप मिलकर रोक सकते हैं।

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