Munger News: जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को MP-MLA कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इस मामले में किया बरी
मुंगेर के विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उन पर लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज था जो 2014 में तारापुर थाना में एक गोदाम में हुए विस्फोट से संबंधित था। कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी के कारण उन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया।

संवाद सूत्र, मुंगेर। मुंगेर के विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट कुमार पंकज ने तारापुर थाना से जुड़े एक मामले में तारापुर के वर्तमान जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
साल 2014 में दर्ज कराया गया था मामला
उन पर लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला तारापुर थाना के चौकीदार जयराम पासवान के बयान पर विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध 21 अप्रैल 2014 को दर्ज कराया गया था।
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला
इस मामले के अनुसंधानकर्ता ने राजीव कुमार सिंह पर लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। बताया जाता है कि विधायक राजीव कुमार सिंह (उस वक्त नहीं) के मकान के सामने सड़क उत्तर भाग में इंडो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के खाली पड़े गोदाम में बम विस्फोट हुआ था।
इस घटना में गोदाम के दरवाजे कई फीट दूर जा कर गिरे थे तथा दीवार टूट गई थी। इस गोदाम में राजीव कुमार सिंह का ताला लगा था।
पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत
पुलिस ने घटनास्थल से जला हुआ सुतरी तथा लोहे का टुकड़ा बरामद किया था। घटनास्थल से बारूद की गंध आने की बात सामने आई थी। इस मामले में विधायक को 26 जून 2015 को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पंकज ने विधायक को साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया।
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