Bihar News: घर से खींच कर ले गए और मार दी थी गोली, इस्लाम हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
मुंगेर में इस्लाम हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा ने दो वर्ष के अंदर ही ...और पढ़ें

कोर्ट ने सुनाया फैसला। (जागरण)
संवाद सूत्र, मुंगेर। पूर्व से चल रहे विवाद में पड़ोसियों ने इस्लाम की हत्या कर दी थी। इस मामले का विचारण शुरू होने के दो वर्ष के अंदर ही अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सोमवार को एडीजे चतुर्थ के न्यायालय में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। इसमें न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद पूरबसराय थाना क्षेत्र के मिन्नत नगर निवासी मु. अलाउद्दीन के दो पुत्र मु. सिकंदर, मु. खुर्शीद, मु.भोलू पिता मु. जमील व मु. मुन्ना उर्फ साबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा सभी को पांच-पाच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
वहीं, एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्म्स एक्ट में भी तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ -साथ चलेगी। बताते चलें कि फरवरी 2025 में कुमारी मनीषा ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर योगदान दिया और मात्र दस माह के कार्यावधि में पहली बार सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष से एपीपी धीरेद्र कुमार ने बहस में भाग लिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक सितंबर 2022 को मु .इस्लाम निवासी गोला (कौड़ा मैदान) रात को काम कर घर लौटा तो दोषियों ने इस्लाम तथा उसके पुत्र मु. कलाम को गाली-गलौज किया, फिर दोषी इस्लाम को पकड़ कर ले गए और गोली मार दी।
इससे इस्लाम की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पुत्र कलाम ने मुफस्सिल थाना में केस दर्ज कराया था। हत्या का कारण पूर्व का विवाद था।

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