EPFO News: खुशखबरी! अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा पीएफ का लाभ, क्षेत्र भविष्य निधि आयुक्त ने जारी किया निर्देश
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सभी जिला स्वास्थ्य समिति में कार्य कर रहे मानदेय व संविदा कर्मियों को उनके योगदान के तिथि से कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ देने को कहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी संबंधित कार्यालय को सात दिनों का समय दिया गया है तथा ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही भी करने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, मुंगेर। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी मानदेय तथा संविदा कर्मियों को उनके योगदान की तिथि से ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसको लेकर क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन भागलपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विक्की शरण ने भागनपुर व मुंगेर प्रमंडल के सात जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति को पत्र जारी किया है।
इसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और खगड़िया जिला स्वास्थ्य समिति शामिल है। सात फरवरी को जारी पत्र में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सभी जिला स्वास्थ्य समिति में कार्य कर रहे मानदेय व संविदा कर्मियों को उनके योगदान के तिथि से कर्मचारी भविष्य निधि कानून 1952 का लाभ देने को कहा है।
इससे आशा कार्यकर्ता, आयुष और एलोपैथिक चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एएनएम, पारा मेडिकल स्टाफ और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल सभी कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ मिलना तय हो गया है।
प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 दिनों का समय
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी संबंधित कार्यालय को सात दिनों का समय दिया गया है तथा ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही भी करने की बात कही है। यह निर्देश आरटीआई कार्यकर्ता रजनीश रत्नाकर के परिवाद पर जारी किया गया है। इस संबंध में रजनीश रत्नाकर ने बताया कि वे लंबे समय से राज्य के तकरीबन 12 लाख से भी अधिक नियोजित शिक्षकों/ मानदेय कर्मियों और संविदा कर्मियों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे।
उन्होंने बताया कि राज्य के नियोजित, संविदा व मानदेय पर कार्यरत लगभग 12 लाख कर्मचारियों को अभी भी ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। वे इसके लिए भी प्रयासरत हैं। इन सभी कर्मियों को ईएसआई कानून का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है। ताकि सभी अल्प वेतन भोगी कर्मी और उनपर आश्रित परिवार के सदस्यों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल सके।
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