जमानत के लिए दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता से जेल में ही रचाई शादी, क्या है मधुबनी का पूरा मामला?
मधुबनी में कोर्ट के आदेश पर मंडल कारा में दुष्कर्म के आरोपित और पीड़िता का विवाह संपन्न हुआ। पिछले साल पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर अदालत ने जेल में विवाह की अनुमति दी जिसके बाद यह विवाह संपन्न हुआ। विवाह के साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

विधि संवाददाता, मधुबनी। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को मंडल कारा में दुष्कर्म के आरोपित की पीडि़ता से शादी कराई गई।
दरअसल, पिछले साल लड़की ने महिला थाने में आरोपित पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। यह केस एडीजे प्रथम के न्यायालय में विचाराधीन है। काराधीन आरोपित की जमानत याचिका पहले जिला अदालत से खारिज हो गई थी। इसके बाद उसने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
वहां यह प्रार्थना की गई कि पीड़िता के साथ उसका समझौता हो गया है। दोनों में अच्छे संबंध हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट को दोनों के अच्छे संबंध और साथ रहने के सत्यापन के लिए कहा, ताकि इसके आधार पर जमानत दी जा सके।
हाईकोर्ट के इस रुख के बाद आरोपित और पीड़िता ने एडीजे प्रथम सैयद मो फजलुल वारी की अदालत में आवेदन दिया था कि दोनों शादी करना चाहते हैं। आरोपित जेल में और पीड़िता बाहर है, इसलिए अदालत ने जेल में शादी की अनुमति दी।
इसके आधार पर मंगलवार को जेल में आरोपित और पीड़िता की शादी कराई गई। इससे संबंधित साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस संबंध में मंडल कारा के अधीक्षक ओम प्रकाश शांति भूषण ने बताया कि एडीजे प्रथम की अदालत के आदेश पर मंडल कारा परिसर में आरोपित और पीडि़ता की शादी कराई गई। इस दौरान संबंधित पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद थे।
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