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    अनुमंडल अनुश्रवण समिति को ले निर्देश जारी

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    Updated: Wed, 17 Aug 2016 10:56 PM (IST)

    मधुबनी। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन जिला या प्रखंड स्तर पर किया जाता है। इन य ...और पढ़ें

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    मधुबनी। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन जिला या प्रखंड स्तर पर किया जाता है। इन योजनाओं का समुचित अनुश्रवण के लिए अनुमंडलस्तर पर अनुश्रवण समिति गठित करने का प्रावधान है। योजना एवं विकास विभाग ने अनुमंडल अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के मनोनयन के लिए पूर्व के व्यवस्था में संशोधन कर दिया है। अनुमंडल अनुश्रवण समिति की संरचना को विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में विभागीय प्रधान सचिव डा. दीपक प्रसाद ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के नाम पत्र जारी कर दिया है। अब संबंधित अनुमंडलस्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष स अनुमंडल के विधायक होंगे।

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    ------------------------------------------------------------------------------------अनुमंडल अनुश्रवण समिति अध्यक्ष मनोनयन का मापदंड :----- अनुमंडल के अधीन पड़ने वाले विस क्षेत्र के विधायक यदि मंत्री हैं तो उस अनुमंडल के अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे।--- यदि किसी अनुमंडल क्षेत्र के दो या अधिक विधायक मंत्री हो, तो ऐसी स्थिति में वरीय मंत्री को अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। मंत्री की वरीयता का निर्धारण उनकी विधान सभा सदस्यता की अवधि से किया जाएगा। यदि सदस्यता की अवधि समान हो तो जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।---- जिस अनुमंडल के अधीन के कोई भी विधायक मंत्री नहीं हो तो वरीय विधायक को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। यहां भी वरीयता का निर्धारण उक्त विधि से ही की जाएगी। ---- कोई भी मंत्री या विधायक केवल एक ही अनुमंडल अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनीत हो सकते हैं। मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मनोनयन अनुमंडल अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद पर नहीं किया जा सकता है। इनके मनोनीत प्रतिनिधि संबंधित अनुमंडल अनुश्रवण समिति में बतौर सदस्य शामिल किए जा सकते हैं।--- सभी विधायक जिनका क्षेत्र संबंधित अनुमंडल में पड़ता है, समिति के सदस्य होंगे। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र कई जिलों में पड़ता है, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के जिलों के सभी अनुमंडलों के अनुश्रवण समिति के सदस्य होंगे।----विधान परिषद के वैसे मनोनीत सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र विस्तारित नहीं है, वे अपने द्वारा चयनित जिला के अनुमंडलों के अनुश्रवण समिति के सदस्य होंगे।---- संबंधित जिला के डीडीसी, जिला योजना पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता इस समिति के स्थाई सदस्य होंगे। जबकि राज्य योजना के विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी इस समिति के विशेष आमंत्रि सदस्य व संबंधित एसडीओ सदस्य सचिव होंगे।---- अनुमंडलस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक साल में कम से कम तीन बार आयोजित की जाएगी। जिसमें राज्य योजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी दी जाएगी एवं योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।----------------------------------------------------------------