अधिक ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री पर रोक
संवाद सूत्र उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) अनुमंडल क्षेत्र में दीपावली और छठ पर्व पर लगने वाले पटाख

संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) : अनुमंडल क्षेत्र में दीपावली और छठ पर्व पर लगने वाले पटाखों की दुकानों को लेकर प्रशासन सजग है। इसे लेकर अनुमंडल प्रशासन ने एक आदेश पत्र जारी किया है। इसमें पटाखे की बिक्री को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।
एसडीएम राजीव रंजन कुमार सिन्हा व एसडीपीओ सतीश कुमार द्वारा जारी संयुक्त आदेश पत्र में स्पष्ट है कि कोई भी दुकानदार बिना लाईसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं करेंगे। अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। दुकानदार को सरकार के नियमों का सतत पालन करना होगा। नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की बिक्री के सतत निगरानी के लिए अपर एसडीओ संजीव तिवारी और सर्किल इंपेक्टर के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। टीम के अधिकारी संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में पटाखों की दुकानों की जांच करेंगे। अनुमंडल क्षेत्र के सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष जांच टीम को अपेक्षित सहयोग करेंगे। संयुक्त आदेश पत्र में कहा गया है कि अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार पटना ने 22. 10.2021 को निर्देश पत्र जारी किया है। दीपावली पर अवैध रूप से पटाखों के भंडारण, बिक्री, अधिक ध्वनि व ज्वलनशीलता के मानकों वाले पटाखों की बिक्री पर रोक व अन्य बिदुओं पर निगरानी रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। फलस्वरूप उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के सभी पटाखा दुकानदारों के दुकान की जांच के लिए अपार अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज व पुलिस निरीक्षक अंचल उदाकिशुनगंज को प्राधिकृत किया गया है।
इन बिदुओ पर हो रही जांच निर्धारित से अधिक ध्वनि व ज्वलनशीलता के मानकों वाले पटाखों की बिक्री दुकानदारों द्वारा नहीं नहीं की जा सकेगी। पटाखों के भंडारण में बिक्री के संबंध में नियमों का पालन पूर्ण रूप से हो। पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध कोषांग द्वारा एक्सप्लोसिव रूल 2008 के रूल 84 के अधीन अनुज्ञप्ति ली गई है। पटाखों को रखने तथा बेचने के लिए जिला पदाधिकारी से अस्थाई अनुज्ञप्ति ली गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष अनुमंडल क्षेत्र के इस कार्य में जांच दल के सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
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