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    Smart Meter: अब इन उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा स्मार्ट मीटर रिचार्ज, सरकार के नए फैसले से हो गई मौज

    Updated: Fri, 25 Jul 2025 05:05 PM (IST)

    125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी उन्हें निर्बाध बिजली मिलेगी। बकाया वाले उपभोक्ताओं को रिचार्ज कराना होगा ताकि राशि समायोजित हो सके। पोस्टपेड ग्राहकों को अगले बिल में 125 यूनिट कम करके बिल मिलेगा। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के लगभग 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

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    125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं

    संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Meter) के उपभोक्ताओं को रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। उनको बिजली की सुविधा निर्वाध रूप से मिलती रहेगी। विभागीय स्तर से ऐसे ग्राहकों की बिजली नहीं काटी जाएगी।

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    वहीं, जिन उपभोक्ताओं के यहां पूर्व का बकाया है तो वैसे उपभोक्ता निश्चित रूप से रिचार्ज कराते रहें, ताकि हर माह काटी जाने वाली राशि का समायोजन हो सके। वहीं, पोस्टपेड ग्राहकों को अगले महीने के बिल में 125 यूनिट खपत को घटाकर ही बिजली बिल दिया जाएगा।

    मालूम हो कि बिहार सरकार ने जुलाई माह से ही सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक शत-प्रतिशत अनुदान मुक्त फ्री बिजली देने की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य के एक करोड़ 86 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा।

    इसमें से एक करोड़ 67 लाख 94 हजार ऐसे उपभोक्ता है जो महीने में 125 यूनिट ही विद्युत उर्जा खपत करते हैं। फिक्स्ड चार्ज नहीं वसूले जाने के कारण इन उपभोक्ताओं को एक भी पैसा नहीं देना होगा।

    इस बाबत जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के कनीय अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि पोस्टपेड मीटर में 125 यूनिट तक खपत करने वाले को शून्य बिजली बिल दिया जाएगा, जबकि प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता बिना रिचार्ज कराएं भी बिजली की सुविधा का उपभोग कर सकेंगे।

    उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पूर्व से ही 7.42 पैसे प्रति यूनिट की दर निर्धारित है। जिसमें प्रत्येक उपभोक्ताओं को पूर्व की तरह राज्य सरकार द्वारा 4.97 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है।

    इस तरह 125 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 2.45 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क देना होगा। शहरी इलाके में 100 यूनिट तक के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 7.42 पैसे प्रति यूनिट की दर में राज्य सरकार 3.30 पैसे प्रति यूनिट अनुदान देती है। ऐसे उपभोक्ताओं को 4.12 पैसे प्रति अतिरिक्त यूनिट का शुल्क देना होगा।

    उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकारी स्तर से 125 यूनिट तक बिजली शत-प्रतिशत अनुदान मुक्त कर दिए जाने से पूर्व में दूसरे स्लैब यानी 100 यूनिट से अधिक विद्युत उर्जा का खपत करने उपभोक्ताओं को 8.95 पैसे में सरकारी स्तर से दिए जाने वाले अनुदान 3.43 पैसे घटाकर 5.52 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।