गलत जमीन रजिस्ट्री के आरोप में जिला अवर निबंधक पर प्राथमिकी
मधेपुरा,विधि संवाददाता : जमीन का गलत निबंधन के आरोप पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके सिंहा ने प्रथम दृष्टया में सही ही मानते हुए जिला अवर निबंधक जावेद अंसारी व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया।
मुरलीगंज प्रखंड अंर्तगत डूमरिया रधुनाथपुर के मदनसाह ने अवर निबंधक जावेद अंसारी व अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद संख्या 591/13 के तहत मामला दर्ज कराया था। परिवादी के अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि परिवादी मदन साह ने जमीन खरीदने के लिए गंगा साह,जगदीश साह,जुलाब साह से एक लाख दस हजार में सौदा किया। इसके लिए अग्रिम राशि एक लाख मुदालय को दिया। परिवादी ने 17 जुलाई को निबंधन कार्यालय आकर दस्तावेज लेखक से संपर्क कर स्टाम्प शुल्क जमा किया। इसके बाद निबंधक के समक्ष सभी कागजात पेश किए। निबंधक पदाधिकारी ने हस्ताक्षर किया। निबंधक ने स्थल निरीक्षण करने के बावत कह 22 जुलाई को आने को कहा। जब परिवादी 22 जुलाई को निबंधक कार्यालय पहुंचा। तब पता चला कि उस जमीन का 20 जुलाई को ही निबंधन हो गया। जिसका छह मई को बजप्ता नकल भी लिया गया। सीजेएम ने सभी गवाहों के बयान सुनने तथा मामले को प्रथम दृष्टया में सही पाते हुए जिला अवर निबंधक जावेद अंसारी व अन्य के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत संबधित थाने को प्राथमिकी का आदेश सुनाया। दूसरी ओर निबंधक ने बताया कि परिवादी का आरोप पूरी तरह बे-बुनियाद व झूठा है। सरकार ने निबंधन विभाग में भी आरटीपीएस लागू कर दिया है। जहां बिना आरटीपीएस में दिए गए आवेदन के आधार पर ही निबंधन होता है। ऐसे में मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया है।
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