जदयू नेता आशुतोष को मिली जमानत, 25वें दिन आएंगे जेल से बाहर
पुलिस के साथ दुर्व्यवहार मामले में आठ दिन पहले मिली थी जमानत एक अन्य मामले में जमानत का था इंत

पुलिस के साथ दुर्व्यवहार मामले में आठ दिन पहले मिली थी जमानत, एक अन्य मामले में जमानत का था इंतजार
संवाद सहयोगी, लखीसराय : पीरी बाजार थाना के पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार एवं ग्रामीण अनिल कुमार सिंह के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार के मामले में जेल में बंद जदयू नेता आशुतोष कुमार को बुधवार को जमानत मिल गई है। बुधवार को एडीजे तृतीय न्यायालय के न्यायाधीश श्रीराम झा ने पीरी बाजार थाना कांड संख्या 113/22 घोसैठ के अनिल सिंह एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट के मामले में जदयू नेता आशुतोष कुमार एवं उनके चचेरे भाई राकेश कुमार को जमानत दे दी है। इस तरह 25 वें दिन वे दोनों जेल से बाहर आएंगे। जदयू नेता के अधिवक्ता रजनीश कुमार ने बताया कि पीरीबाजार थाना के पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार के बयान पर पीरीबाजार थाना कांड संख्या 114/22 के तहत पुलिस पदाधिकारी के साथ गाली-गलौज, मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी आशुतोष कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। जबकि पड़ोसी अनिल कुमार सिंह के बयान पर पीरी बाजार थाना कांड संख्या 113/22 के तहत गाली-गलौज, मारपीट एवं महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 30 जुलाई को ही आशुतोष कुमार एवं उनके चचेरे भाई राकेश कुमार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जदयू नेता आशुतोष कुमार ने पीरीबाजार थानाध्यक्ष प्रजेश कुमार एवं पुलिस के एक जवान पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। विगत 16 अगस्त को ही पीरी बाजार थाना कांड संख्या 114/22 में एडीजे वन के न्यायाधीश आलोक कौशिक द्वारा जमानत दे दी गई थी। परंतु पीरी बाजार थाना कांड संख्या 113/22 में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट देवव्रत कुमार के न्यायालय द्वारा जमानत नहीं मिली। इसके बाद जमानत के लिए जिला जज के यहां अपील की गई। जिला जज ने मामले को एडीजे तृतीय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। बुधवार को एडीजे तृतीय श्रीराम झा ने जदयू नेता आशुतोष कुमार एवं उनके चचेरे भाई को जमानत दे दी है।

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