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    बिहार वोटर लिस्ट 2025: इन लोगों को नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज, चुनाव आयोग ने दिए साफ निर्देश

    लखीसराय जिले में 25 जून से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने अधिकारियों को मिशन मोड में लगाया है और चुनाव आयोग प्रगति की समीक्षा कर रहा है। जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 की सूची में है उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अन्य मतदाताओं को निर्धारित दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा।

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 07 Jul 2025 06:14 PM (IST)
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    2003 की मतदाता सूची में दर्ज है नाम तो दस्तावेज देने की जरूरत नहीं

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशानुसार जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 25 जून से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने इस कार्य को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को मिशन मोड में लगा दिया है। साथ ही हर दिन इसकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

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    चुनाव आयोग भी प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहा है। सोमवार को आयोग की वीसी में उप निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार और डीसीएलआर सितु शर्मा जुड़े रहे।

    बीएलओ घर-घर कर रहे गणना प्रपत्र का वितरण

    एसडीओ प्रभाकर कुमार ने बताया कि सभी बीएलओ के बीच शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं और वे घर-घर जाकर इनका वितरण कर रहे हैं। अब तक जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 51 हजार से अधिक गणना प्रपत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।

    2003 की सूची में नाम होने पर नहीं देनी होगी प्रमाण की जरूरत

    मतदाताओं की असमंजस को दूर करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें इस विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

    आयोग ने 2003 की सूची को अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। मतदाता स्वयं या बीएलओ की मदद से सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।

    नाम न होने पर कौन-से दस्तावेज देने होंगे?

    अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम सूची में दर्ज है तो ऐसे मामलों में माता-पिता के नाम का उल्लेख ही प्रमाण के तौर पर मान्य होगा। वहीं, यदि दोनों का नाम नहीं है, तो आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

    मतदाता सूची जांचने की प्रक्रिया

    चुनाव आयोग द्वारा जारी लिंक पर जाकर मतदाता अपने राज्य बिहार, जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर 2003 की मतदाता सूची की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह सूची सभी बीएलओ को हार्ड कापी में भी उपलब्ध कराई गई है।