Lakhisarai News: स्टे ऑर्डर के बावजूद रेलवे ने दुकान तोड़ने का नोटिस चिपकाया, HC में अवमानना याचिका दायर
लखीसर रेलवे जंक्शन के पास एक दुकान को तोड़ने के लिए रेलवे प्रशासन ने नोटिस चिपकाया है। दुकानदार का आरोप है कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। दुकानदार ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि रेलवे प्रशासन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। दुकानदार ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की है।

संवाद सहयोगी, लखीसराय। लखीसराय रेलवे जंक्शन के निकट स्थित एक दुकान को तोड़ने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस चिपकाए जाने का मामला सामने आया है। दुकानदार का आरोप है कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की अवहेलना है।
दुकानदार स्थानीय पुरानी बाजार के स्व. सुरेंद्र कुमार गुप्ता के पुत्र विश्वनाथ कुमार गुप्ता ने जिले के अधिकारियों को इससे संबंधित आवेदन दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी पुश्तैनी दुकान मौजा मथार खगौर, प्लाट संख्या 504 पर 1,504 वर्गफीट क्षेत्र में स्थित है।
इसको लेकर उनका और रेलवे प्रशासन के बीच पटना हाई कोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी केस नंबर 17492/2016 चल रहा है। अदालत ने 26 अक्टूबर 2016 को स्पष्ट आदेश दिया था कि रेलवे द्वारा याचिकाकर्ता की संपत्ति को तोड़ने की कोई कार्रवाई अगले आदेश तक नहीं की जाएगी।
विश्वनाथ गुप्ता का कहना है कि अदालत के स्पष्ट आदेश और स्टे आर्डर के बावजूद 17 जुलाई 2025 को रेलवे प्रशासन ने दुकान को तोड़ने का नोटिस चिपका दिया। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन के अधिवक्ता इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और 16 जुलाई को भी इस पर बहस हुई है।
इसके बावजूद स्थानीय रेलवे अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना को लेकर उसने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की है।
गुप्ता का आरोप है कि रेलवे प्रशासन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जबकि उच्च न्यायालय का आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने लखीसराय के जिलाधिकारी से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
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