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    Bihar Government: नीतीश सरकार ने होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को दी बड़ी राहत, ब्याज और जुर्माना माफ

    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    बिहार सरकार ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया है। इस फैसले से उन लाखों नागरिकों को फायदा होगा जो टैक्स भरने में असमर्थ थे। यह माफी योजना एक निश्चित अवधि के लिए है, इसलिए बकायेदारों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।

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    संवाद सहयोगी, लखीसराय। सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं जुर्माना में छूट योजना 2025 को लागू कर दिया है। यह योजना आगामी 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत शहरी क्षेत्र के संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत मिली है।

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    शहरी क्षेत्र में रहने वाले वैसे होल्डिंग टैक्स बकायेदार जिन्होंने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है वे इस योजना के तहत बिना ब्याज और जुर्माना के टैक्स जमा कर सकते हैं।

    नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. रमन कुमार द्वारा पूरे शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर और चौक चौराहा पर होर्डिंग लगवा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस लाभकारी योजना का लाभ उठाने की अपील भी शहरी क्षेत्र के बकायेदारों से की जा रही है।

    डेढ़ करोड़ से भी अधिक टैक्स है बकाया

    नगर परिषद लखीसराय क्षेत्र में वर्ष 2006 में होल्डिंग सर्वे पहली बार कराया गया था। जिसमें 20,000 से अधिक होल्डिंग धारी को चिह्नित किया गया था। शहर में होल्डिंग टैक्स की वसूली काफी दयनीय रही। राजस्व के नाम पर पूरे साल में लाख रुपये भी नहीं आते थे। शहर के लोग टैक्स जमा करने में भी पूरी तरह उदासीन बने रहे। इस कारण बकायेदारों की सूची बढ़ती गई।

    आज भी डेढ़ करोड़ से अधिक राशि बकायेदारों के यहां वर्षों से बकाया है। तीन से चार हजार ऐसे बकायेदार भी हैं। जिन्होंने वर्ष 2006 से अबतक एक बार भी टैक्स जमा नही किया है। नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान के विशेष प्रयास से दो साल पहले शहर में होल्डिंग टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी स्पेरो साफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दे दी गई।

    इस कंपनी के आते ही पूरी व्यवस्था बदल गई। होल्डिंग टैक्स की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई। राजस्व भी काफी बढ़ने लगा। कंपनी को नप कार्यालय से मात्र 12 हजार होल्डिंग धारी का डाटा मिला जिसमें 10 हजार से अधिक होल्डिंग धारी का डाटा अपडेट कर लिया गया है और नए सिरे से शहर में होल्डिंग सर्वे भी किया जा रहा है।

    विभाग द्वारा अगले 31 मार्च 2026 तक के लिए होल्डिंग कर बकायेदारों को बड़ी छूट दी गई है। कोई भी ब्याज और जुर्माना के बकाया कर जमा कर इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चालू वर्ष में अबतक 90 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। बकायेदारों को लिस्ट बनाकर उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। - विकास कुमार, प्रोजेक्ट इंचार्ज, स्पेरो सॉफ्टेक कंपनी