BPSC Teacher: बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगी प्रधान की कुर्सी, टेंशन में लाखों नियोजित टीचर!
शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब माध्यमिक एवं प्लस-टू विद्यालय में अधिकांश के प्रधानाध्यापक की कुर्सी बदल जाएगी। अधिकांश माध्यमिक और प्लस-टू विद्यालय में नियोजित शिक्षक ही प्रधान की कुर्सी संभाल रहे हैं। उनके पास वर्षों से कार्य करने का अनुभव है लेकिन विभाग ने जो नई अहर्ता तय की है उसके अनुसार विद्यालयों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी।
संवाद सहयोगी, लखीसराय। समान काम के बदले समान वेतन और बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा की मांग को लेकर वर्षों से लड़ाई लड़ रहे सरकारी विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। अजब-गजब फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक बैद्यनाथ यादव ने माध्यमिक और प्लस-टू विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पदस्थापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग के इस आदेश से नियोजित शिक्षकों में खलबली मच गई है। ये सरकार के फैसले से काफी नाराज हैं।
विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार वर्षों से विद्यालय में कार्य कर रहे नियोजित शिक्षक अब बीपीएससी शिक्षक के अधीन कार्य करेंगे। यानी उनके जूनियर होंगे। सरकार ने बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी दी है।
विभाग के आदेश का अनुपालन हुआ तो लखीसराय जिले के माध्यमिक एवं प्लस-टू विद्यालय में अधिकांश के प्रधानाध्यापक की कुर्सी बदल जाएगी। जिले के अधिकांश माध्यमिक और प्लस-टू विद्यालय में नियोजित शिक्षक ही प्रधान की कुर्सी संभाल रहे हैं। उनके पास वर्षों से कार्य करने का अनुभव है, लेकिन विभाग ने जो नई अहर्ता तय की है उसके अनुसार विद्यालयों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी।
डीईओ यदुवंश राम ने बताया कि विभाग का पत्र मिला है। दिए गए निर्देश के बारे में समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानाध्यापक को लेकर नई गाइडलाइन जारी
- अगर किसी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के सहायक शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं तो उस विद्यालय में पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित होंगे।
- यदि किसी विद्यालय में कक्षा एक से आठ के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदस्थापित हैं, साथ ही उनके साथ स्थानीय निकाय या बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक पदस्थापित है तो कक्षा एक से आठ के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को वित्तीय प्रभार दिया जाएगा।
- यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय के शिक्षक पदस्थापित हैं तो वरीय स्थानीय निकाय शिक्षक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा।
- यदि किसी विद्यालय में केवल बीपीएससी द्वारा नियुक्त अध्यापक पदस्थापित हैं तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा।
- किसी विद्यालय में बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित हैं तो वैसे स्थिति में बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा।
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