Bihar Election 2025: घर से बाहर रहने वाले मतदाता भर लें यह फॉर्म, वरना वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम
किशनगंज के बहादुरगंज में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। 26 जुलाई तक सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है अन्यथा उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। बाहर रहने वाले मतदाता ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। 2003 की सूची में नाम होने पर दस्तावेज की जरूरत नहीं है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी मतदाता चाहे वे कहीं भी रहें।
जागरण संवाददाता, बहादुरगंज (किशनगंज)। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान प्रक्रिया जोरों पर है। हर मतदाता अपने-अपने गणना प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक कागजात जुटाने में लगे हैं।
घर पर रहने वाले मतदाताओं के साथ बिहार से बाहर रहने वाले मतदाताओं को पुनरीक्षण फॉर्म भरना पड़ेगा। सभी को समय सीमा के अंदर 26 जुलाई तक मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र भर देना है।
समय सीमा के भीतर विशेष पुनरीक्षण नहीं कराने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। उन्हें फिर नए सिरे से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र छह भरना होगा।
वहीं, बाहर रह रहे मतदाताओं का पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में कांग्रेस के नेता सद्दाम हुसैन, मुस्लिम यूथ लीग के जिलाध्यक्ष नाहिद अरशद उर्फ बिट्टू और सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष सह झिलझिली सरपंच प्रतिनिधि इस्लामुद्दीन ने अपनी बात रखी।
इसके अलावा, समाजसेवी अहमद हुसैन शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सुरेंद्र तांती से कार्यालय में जाकर मिले और बाहर रह रहे लोगों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उनकी समस्याओं को रखा।
बीडीओ सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सुरेंद्र तांती ने बताया कि प्रत्येक मतदाता को अपना विशेष गहन पुनरीक्षण कराना आवश्यक है। चाहे वे घर में हो, हिन्दुस्तान के किसी कोने में रहते हो या फिर विदेश में रहते हो।
समय सीमा के अंदर प्रक्रिया के तहत पुनरीक्षण कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो मतदाता राज्य में मौजूद हैं, उनके घर-घर जाकर बीएलओ फार्म भरवा रहें हैं।
वहीं, जो लोग राज्य से बाहर कहीं भी रहते हो, वे ऑनलाइन ईसीआई एप या वेबसाइट से गणना प्रपत्र डाउनलोड कर 26 जुलाई 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं।
हस्ताक्षर और दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा। यदि यह फार्म नहीं भरा गया, तो संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और दोबारा जुड़वाने के लिए फार्म छह भरना होगा।
बीडीओ ने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना है। सिर्फ गणना फार्म भरना पर्याप्त होगा। अगर माता-पिता का नाम 2003 की सूची में है, तो भी दस्तावेज नहीं लगेगा, बशर्ते परिवार से संबंध स्पष्ट हो।
वहीं, 1987 से पहले जन्म लेने वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेंशन पीपीओ, जन्म प्रमाणपत्र, एलआईसी व बैंक एवं डाकघर द्वारा जारी दस्तावेज मान्य होगा।
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