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    Bihar Voter List: अब इन मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस, DM ने SIR को लेकर दिया ताजा अपडेट

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 07:27 PM (IST)

    किशनगंज में जिलाधिकारी विशाल राज ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जिसमें मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर चर्चा हुई। 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि थी और दलों से आपत्तियां दर्ज कराने का आग्रह किया गया। प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट और द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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    दावा-आपत्तियों की जांच कर विहित प्रपत्र के लिए मतदाता को दिया जाएगा नोटिस

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिसमें जानकारी दी गई एक अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन के उपरांत एक सितंबर को दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि रही।

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    इस दौरान बीएलए के माध्यम से कोई भी दावा आपत्ति विहित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों से एक बार फिर अनुरोध किया गया कि कोई दावा या आपत्ति हो तो वे संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास जमा करा दें।

    उन्होंने कहा कि एक सितंबर तक प्राप्त दावा-आपत्तियों की जांच कर एवं आवश्यकतानुसार संबंधित मतदाता को नोटिस निर्गत कर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाएगा। यह कार्यवाही 25 सितंबर तक चलेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 की धारा 24 के तहत अपील के प्रावधान से अवगत कराया गया।

    प्रथम अपील के अंतर्गत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 की धारा 24 (क) सह पठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है।

    द्धितीय अपील के तहत यदि अपीलकर्ता असंतुष्ट रहता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 की धारा 24 (ख) सह पठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के अनुसार, डीएम के आदेश के 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है।

    वहीं, एक सितंबर के बाद भी प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 और प्रपत्र 8 भरकर निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं शुद्धिकरण की कार्रवाई पूर्व की भांति यथावत जारी रहेंगे।

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