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    किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड के साथ इंडोनेशियाई महिला गिरफ्तार, 10 वर्षों से मुंबई में बनाया था ठिकाना

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 10:27 PM (IST)

    किशनगंज में एसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर एक इंडोनेशियाई महिला को गिरफ्तार किया। उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय पहचान हासिल की और वर्षों से मुंबई में रह रही थी। महिला के पास से कई देशों के पहचान पत्र बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं जिससे पहचान सत्यापन प्रणाली की खामियां उजागर हुई हैं।

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    एसएसबी की गिरफ्त में इंडोनेशियाई महिला। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, किशनगंज। भारत-नेपाल सीमा से सटे पानीटंकी क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं बटालियन सी कंपनी के बार्डर इंटरैक्शन टीम (बीआईटी) ने गुरुवार शाम एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया।

    यह कार्रवाई बॉर्डर पिलर संख्या 90 के समीप स्थित ओल्ड ब्रिज पर की गई। प्रारंभिक पूछताछ में उक्त महिला ने स्वयं को निन्योमन मुर्नी नामक भारतीय नागरिक बताया। किंतु जब एसएसबी के जवानों ने उसके पास मौजूद दस्तावेजों की गहन जांच की, तो कई विसंगतियां सामने आईं।

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    महिला के पास इंडोनेशियाई पहचान पत्र भी बरामद हुए, जिनमें अलग-अलग नाम और व्यक्तिगत विवरण दर्ज थे। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह मूल रूप से इंडोनेशिया के बाली प्रांत की निवासी है और उसका वास्तविक नाम नी कडेक सिसियानी है।

    दस वर्षों से मुंबई में रह रही थी महिला

    महिला ने कबूल किया कि वह करीब दस वर्षों से मुंबई में रह रही थी और वहीं एक स्थानीय एजेंट की मदद से उसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया था। इन भारतीय दस्तावेजों का सहारा लेकर उसने न केवल भारत में ठिकाना बना लिया, बल्कि नेपाल, तुर्की और अन्य देशों के बीच भी आवागमन किया।

    इस मामले ने सुरक्षा और पहचान सत्यापन व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है। एक ही महिला द्वारा कई अलग-अलग पहचान का उपयोग कर वर्षों तक भारत में रहना, न केवल सीमा प्रबंधन बल्कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी चुनौती माना जा रहा है।

    एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि महिला के कब्जे से फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट, पहचान पत्र तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद और चिकित्सीय जांच उपरांत उसे आगे की कार्रवाई के लिए थाना खोरीबाड़ी पुलिस को सिपुर्द कर दिया गया है।

    महिला पर विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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