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    कार्यपालक दंडाधिकारी को न्यायालय कार्य की शक्ति देने की मांग

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    Updated: Wed, 28 Nov 2012 10:14 PM (IST)

    खगड़िया, जागरण संवाददाता: खगड़िया अनुमंडल में पदस्थापित कार्यपालक दंडाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता को न्यायालय कार्य की शक्ति विस्तार का आदेश नहीं मिलने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार सिंह ने मुंगेर प्रमंडल आयुक्त को इसकी सूचना फैक्स भेजकर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया अनुमंडल में पदस्थापित कार्यपालक दंडाधिकारी को न्यायालय में बैठने की शक्ति नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वर्तमान अनुमंडल दंडाधिकारी खगड़िया सुभाष चंद्र मंडल को न्यायालय के अलावा विधि व्यवस्था को भी देखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में समय रहने पर ही न्यायालय का कार्य अनुमंडल पदाधिकारी कर पाते हैं। इससे कई मुकदमों की मियाद सुनवाई समाप्त हो जाती है। पक्षकारों का मुकदमा बिना सुनवाई समाप्त होने से असंतोष बढ़ती है। इधर अनुमंडल पदाधिकारी को न्यायालय कार्य में मदद हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके लिए उन्हें शक्ति प्रदान किये जाते हैं। वर्तमान कार्यपालक दंडाधिकारी को भी छह माह की शक्ति प्रदान की गई थी जो जून में ही समाप्त हो गयी। यदि उनके अवधि का विस्तार जुलाई से छह माह के लिए किये जाते हैं तो दिसम्बर में ही समय समाप्त हो जायेगा। पुन: वहीं पुरानी बात रह जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष चंद्र मंडल के अनुसार अवधि विस्तार की अनुमति हेतु उच्च पदाधिकारी को लिखा गया है। लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। कई लोगों ने जनहित में डीएम से समस्या समाधान की मांग की है।

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