कटिहार में Holding Tax जमा करने पर भारी छूट, इस तारीख से पहले करना होगा भुगतान
कटिहार नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स में छूट का एलान किया है। 30 जून तक भुगतान पर 5% की छूट मिलेगी। इसके बाद 30 सितंबर तक बिना ब्याज के टैक्स जमा किया जा सकता है। 7000 लोगों ने 10 साल से टैक्स नहीं दिया है जिन पर निगम कार्रवाई करेगा। इस वित्तीय वर्ष में निगम का लक्ष्य 15 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह है।
संवाद सहयोगी, कटिहार। नगर निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स में ऑफर दिया है। अब 30 जून तक भुगतान करने पर पांच प्रतिशत का छूट मिलेगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, किंतु छूट भी नहीं मिलेगा।
एक अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक होल्डिंग टैक्स पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह के दर से ब्याज वसूला जाएगा। बताया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्ड में लगभग 32 हजार होल्डिंग टैक्स धारी है।
इस वित्तीय साल होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य नगर निगम प्रशासन द्वारा 15 करोड़ रखा गया है। एक अप्रैल से 23 मई तक एक करोड़ 71 लाख 31 हजार 791 रुपये होल्डिंग टैक्स की वसूली की गई है।
दस साल से सात हजार लोगों ने नहीं जमा किया होल्डिंग टैक्स
नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड के लगभग सात हजार लोगों ने अपना मकान का होल्डिंग टैक्स लगभग दस साल से जमा नहीं किया है। ऐसे होल्डिंग टैक्स धारी लोगों को चिह्नित कर नगर निगम प्रशासन नोटिस थमाने की योजना बना रही है।
बताया जाता है कि पिछले वित्तीय साल में भी लगभग छह हजार लोगों ने अपना होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया था। जिस कारण पिछले वित्तीय साल का पांच करोड़ होल्डिंग टैक्स बकाया है।
ऐसे लोगों से सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित निर्धारित होल्डिंग टैक्स वसूली करने को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है।
नगर निगम होल्डिंग टैंक्स पर 30 जून तक पांच प्रतिशत छूट दिया जा रहा है। होल्डिंग टैक्सधारी इसका लाभ उठाएं। वहीं, कई वर्षों से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगाें को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। होल्डिंग टैक्स नगर निगम के वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते है। - संतोष कुमार, नगर आयुक्त नगर निगम कटिहार।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।