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    निजी क्लिनिक में स्वास्थ्य सेवा शुरू करने का निर्देश

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 22 Apr 2020 09:02 PM (IST)

    कटिहार। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम बंद रह

    निजी क्लिनिक में स्वास्थ्य सेवा शुरू करने का निर्देश

    कटिहार। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम बंद रहने से मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सभी क्लिनिक, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड एवं एक्स रे सेंटर का संचालन पूर्व की तरह संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने निजी क्लिनिक का संचालन सुनिश्चित कराने को लेकर सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि क्लिनिक एवं स्वास्थ्य संस्थान संचालित नहीं होने की स्थिति में संचालकों के विरूद्ध बिहार इपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्लिनिकल, पारा मेडिकल स्टाफ के साथ ही पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधि एवं उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा गया है। निजी क्लिनिक में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने का खास ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा देने वालों को पीपीई किट, मास्क का उपयोग किया जाना भी जरूरी होगा। साथ ही मरीजों को भी मास्क उपलब्ध कराने को कहा गया है। इलाज के लिए बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिग के बाद ट्रैवल हिस्ट्री एवं कोरोना संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने संबंधी पूरा ब्यौरा अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध कर सिविल सर्जन को प्रतिवेदित करना होगा। इंफ्लुएंजा, एसआरए के मरीजों की लाइन लिस्टिग प्रतिदिन करना होगा।

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