Varanasi-Ranchi-Kolkata Expressway: जमीन मालिकों को मुआवजा देने के लिए होगा शिविर का आयोजन, पढ़ें डिटेल
कैमूर जिला प्रशासन भारत माला परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा भुगतान हेतु शिविर लगा रहा है। 26 जुलाई से 5 अगस्त तक 27 गांवों में शिविर आयोजित ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिला अंतर्गत भारत माला परियोजना में वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को लेकर अधिग्रहित भूमि के मालिकों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष पहल करते हुए भुगतान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
डीएम से प्राप्त आदेश के अनुसार, विभिन्न मौजों (ग्रामों) के वैसे रैयत जिनके पक्ष में आर्बिट्रेटर न्यायालय द्वारा मुआवजे का आदेश पारित किया जा चुका है, उन्हें संबंधित पंचायत, ग्राम में आयोजित शिविरों के माध्यम से भुगतान के लिए बुलाया गया है। इसके लिए 26 जुलाई से पांच अगस्त तक 27 राजस्व ग्रामों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
शिविर आयोजन से संबंधित प्रमुख बिंदु:
प्रत्येक ग्राम के लिए तिथि और स्थान निर्धारित किया गया है, जहां संबंधित रैयतों को आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। कुल 27 ग्रामों के 742 रैयतों को आर्बिट्रेटर न्यायालय द्वारा मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है, जिनमें से अधिकांश ने अभी तक भुगतान के लिए आवेदन नहीं समर्पित किया है।
शिविर में भू-अर्जन से संबंधित दस्तावेजों की जांच, सत्यापन एवं मुआवजा भुगतान के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
रैयतों को देने होंगे यह दस्तावेज:
- खसरा, खतियानी, कब्जा प्रमाण पत्र
- अद्यतन लगान रसीद
- एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
- वारिस प्रमाण पत्र (यदि रैयत की मृत्यु हो चुकी है)
- बैंक पासबुक की प्रति
- आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रति
- गैर-न्यायिक स्टांप पर शपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- न्यायालय आदेश की प्रति
शिविर में की जाने वाली कार्रवाई:
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं वंशावली प्रमाण पत्र का निर्माण
- अद्यतन लगान रसीद निर्गत करना
- ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन एवं समर्पण
- दस्तावेजों की जांच कर मुआवजा भुगतान के लिए आगे की प्रक्रिया
शिविर में विधि व्यवस्था को लेकर दिया गया निर्देश
वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे निर्माण के निमित्त अर्जित मौजों के रैयतों द्वारा कम मुआवजा के लेकर आर्विट्रेशन न्यायालय में वाद दायर किया गया था। आर्विट्रेशन न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में संशाोधित पंचाट का अनुमोदन परियोजना निदेशक, एनएचएआई, सासाराम से प्राप्त हुआ है।
प्राप्त अनुमोदन के आलोक में रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए शिविर आयोजित किया गया है।
शिविर में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। साथ ही एनएचएआई के परियोजना निदेशक एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से शिविरों का संचालन किया जाएगा।

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