Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सास-ससुर की गवाही पर हत्यारिन पत्नी और मंगेतर को आजीवन कारावास, जज ने सुनाया 80 पेज का फैसला

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    जमुई में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारिन पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतक के माता-पिता की गवाही पर यह फैसला हुआ। पत्नी ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पवन कुमार ने अपने 80 पेज के एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्यारिन पत्नी और उसके मंगेतर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस लोमहर्षक हत्याकांड में मृतक के माता-पिता और हत्यारिन पत्नी के सास ससुर की गवाही पर उसे सजा सुनाई गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनो थाना के बाराटांड़ गांव में रहने वाले अशोक यादव की शादी 10-15 वर्ष पूर्व सीमा देवी से हुई थी। शादी के बाद उन्हें 8 और 6 वर्ष के दो पुत्र हुए, तब नैहर में एक दिन राजमिस्त्री से आंख क्या लड़ी, उससे नाजायज संबंध स्थापित कर लिया। जिसकी परिणति सीमा के पति अशोक यादव की दर्दनाक मौत के रूप में हुई।

    यह पूरी बात सीमा देवी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस के समक्ष बताई है। जब न्यायालय में सजा सुनाई जा रही थी तब भी सीमा देवी के चेहरे पर कोई ग्लानि के भाव नहीं थे और उसे अपने दो मासूम बेटों का भी कोई ख्याल या दर्द चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ रहा था।

    5-6 अक्टूबर 2023 की रात्रि करीब एक डेढ़ बजे घटित इस घटना के संबंध में अशोक यादव के पिता महेंद्र यादव ने उसकी पत्नी सीमा देवी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए केस दर्ज कराया था जिसमें उसने बताया था कि जब वह अपने कमरे में खाना खाकर सोया था तभी रात के 1:30 बजे अशोक यादव के कमरे से हल्ले की आवाज सुनकर वह सब दौड़ा और जब वहां पहुंचा तो अशोक यादव की मौत हो चुकी थी और पत्नी पास में ही खड़ी थी।

    पुलिस के अनुसंधान में सीमा देवी को गिरफ्तार किया गया और जब उसे पर दबिश डाली गई तो उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से पुलिस के समक्ष जो बात बताई उसके आधार पर उसके प्रेमी झाझा थाना के सैर गांव निवासी राम किशुन मंडल के पुत्र पिंटू मंडल जो राजमिस्त्री का काम करता है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। तब से न्यायालय ने दोनों को जमानत नहीं दी। वे लोग लगातार जेल में ही रहे। जहां गुरुवार को दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

    अपने 80 पेज के फैसले में युवा एडीजे पंचम पवन कुमार ने विस्तार से सभी अभियोजन के साक्ष्य गवाहों के बयान सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

    सरकार की ओर से अपरलोक अभियोजक चंद्रभानु सिंह एवं स्वतंत्र अधिवक्ता सीताराम सिंह ने तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यजीत कुमार तथा संजय कुमार ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की और साक्ष्य प्रस्तुत किए। नाजायज संबंध में अंधी हुई पत्नी के द्वारा अपने पति की हत्या और अपने दो मासूम बच्चे 8 और 6 वर्षीय पुत्र के जीवन को बर्बाद करने की यह कहानी काफी लोमहर्षक है।

    जिसके बारे में विस्तार से सीमा देवी ने बताया है कि उसकी शादी अशोक यादव से होने के बाद दो पुत्र हुए और करीब 10-15 वर्ष के बाद जब वह अपने नैहर गई थी तो वहां काम कर रहे एक राजमिस्त्री से नंबर का आदान-प्रदान हुआ, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और यह प्रेम अवैध संबंध में बदल गया। जहां इस संबंध को लेकर अक्सर पति-पत्नी में विवाद होता रहता था।

    तब उसने अपने प्रेमी राजमिस्त्री पिंटू मंडल से मिलकर अपने पति की हत्या का प्लान बनाया और 5 अक्टूबर 2023 की रात्रि 10:00 बजे उसे अपने घर के पास बुलाकर झाड़ी में छुपा दिया। रात 1:00 बजे के करीब उसे अपने घर में प्रवेश कराकर गहरी नींद में सोए अपने पति की ओर इशारा किया, तब पिंटू मंडल ने हाथ में लिए कुल्हाड़ी से अशोक यादव के गले पर वार किया। जिससे उसका गला कट गया और वह छटपटाने लगा। तब कुल्हाड़ी के दूसरे वार से उसके चेहरे पर मारकर दोनों ने उसे खत्म कर दिया।

    दोनों ने उसे पलंग से उठाकर घर के बाहर फेंक कर फिर कुल्हाड़ी से उसके सिर पर मारकर आश्वस्त हो गए कि वह मर गया। हल्ला मचाने लगे और पिंटू मंडल वहां से भाग निकला।