जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक पर गिरी निलंबन की गाज
जमुई। शिक्षा भवन के चर्चित लिपिक सुधाकर आचार्य पर आखिरकार निलंबन की गाज गिर गई।
जमुई। शिक्षा भवन के चर्चित लिपिक सुधाकर आचार्य पर आखिरकार निलंबन की गाज गिर गई। यह कार्रवाई अवैध रूप से नियोजित शिक्षिका का वेतन भुगतान करने एवं सीडब्ल्यूजेसी के एक मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने की है।
उपनिदेशक की इस कार्रवाई से शिक्षा भवन में हड़कंप मच गया है। यहां यह बताना लाजिमी है कि निलंबित लिपिक की कार्यालय में तूती बोलती थी और इनके आलीशान बंगलों को देख लोग आहें भरते हैं।
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यह था मामला
चकाई प्रखंड अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय छोटकीटांड में ममता सिन्हा का बतौर पंचायत शिक्षक अवैध रूप से नियोजन हुआ था। मामला संज्ञान में रहने के बावजूद वेतन भुगतान के लिए संचिका डीपीओ स्थापना के समक्ष उपस्थित किए जाने तथा संचिका में विभागीय पत्र संलग्न नहीं किए जाने सहित अन्य आरोप सुनवाई में सत्य पाए गए।
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कोट
छह आरोप सत्य पाए जाने के बाद क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान लिपिक का मुख्यालय डीईओ कार्यालय शेखपुरा निर्धारित किया गया है।
विजय कुमार हिमांशु, डीईओ जमुई।
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