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    Bihar Election: बिना अनुमति दीवार पर पोस्टर नहीं चिपका पाएंगी पार्टियां, आचार संहिता के निर्देश जारी

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    जहानाबाद में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई जिसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी गई। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

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    बिना अनुमति के किसी के दीवार पर नहीं चिपकाएंगे पोस्टर

    जागरण संवाददाता, अरवल। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी सह निर्वाचनी पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

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    सरकारी खर्च पर समाचार पत्र या किसी समाचार माध्यम से प्रचार तथा सरकारी प्रचार माध्यम का उपयोग सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नहीं किया जायेगा। सत्ताधारी पार्टियां चाहे वे केन्द्र में हों या राज्य में, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे सत्ता का दुरूपयोग चुनाव प्रचार या पार्टी हित आदि में नहीं करेंगे।

    सरकारी वाहन, वायुयान, मशीनरी एवं कार्मिकों का उपयोग सत्ताधारी पार्टी के हित में नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक जगहों मैदान आदि का उपयोग मीटिंग करने एवं हैली पैड बनाने आदि में निर्धारित शर्तों के तहत अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

    मंत्री या अन्य ऑथोरिटी द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट या योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन की घोषणा नहीं करेंगे। मंत्रियों,गैर सरकारी अध्यक्षों, सरकारी निकायों के निदेशकों आदि द्वारा जिले का कोई दौरा करते हुए पदाधिकारियों की बैठक नहीं बुलायेंगे।

    इनके द्वारा सरकारी कर्मियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे पर लेकर जाना भी प्रतिबंधित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी राजनीतिक दल उम्मीदवार के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, जातियों, धर्मों के बीच आपसी घृणा या तनाव उत्पन्न हो या उनकों बढ़ावा मिले।

    किसी के निजी जीवन पर कोई टीका-टिप्पणी आदर्श आचार संहिता के विरूद्ध माना जायेगा। राजनीतिक दलों केउम्मीदवारों को नियम के विरूद्ध मतदाताओं को कम्बल, साड़ी-धोती, खाने-पीने की सामग्री बांटना, डराना-धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर समझाना-बुझाना, मतदान के समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार करना, सार्वजनिक बैठक कराना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहनों से ले जाना, ले आना आदि नहीं किया जायेगा।

    कोई भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार उनके अनुयायी या कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के भूमि, भवन, घेरे की दीवार आदि पर बिना उसकी अनुमति के झण्डा लगाने, दूसरे के बैनर को निकालने, सूचना चीपकाने, नारा लिखने आदि कार्य नहीं करेंगे।

    उनके समर्थक दूसरे पार्टी या उम्मीदवार के बैठक, जुलूस में बाधा पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। चुनावी सभा या मीटिंग, वाहन एवं लाउड स्पीकर का प्रयोग, रैली जुलूस आदि के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

    प्रत्येक सभा, जुलूस के समय और स्थल की पूर्व सूचना, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी सही समय पर देंगे, ताकि उनके द्वारा ट्रैफिक तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए उचित कार्रवाई समय पर किया जा सके।

    यदि दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग में जुलूस का प्रस्ताव हो तो उन्हें समय से पूर्व आपसी सहमति से निश्चित कर लेना होगा ताकि किसी प्रकार के संघर्श या अप्रिय घटना घटित न हो।

    चुनाव प्रचार के दौरान बाल श्रम का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट एवं भाषण नहीं दिया जायेगा। चुनाव अभियान के दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक प्रतिबंध लगाया गया है।