Bihar Jamin Jamabandi: 24 सितंबर तक लागू नहीं होगा जमाबंदी कानून, 'सुप्रीम' आदेश के बाद रजिस्ट्री फिर शुरू
जिला निबंधन कार्यालय में शनिवार से पूर्व की तरह जमीन रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है। जमाबंदी कानून पर रोक लगते ही रजिस्ट्री कार्य में तेजी आ गई है। अब लोगों की भीड़ कार्यालय में दिखने लगी है। सरकार ने जमाबंदी का नया कानून लागू किया था जिसमें जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी होगी वही बेचने के हकदार थे।

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। Bihar Land Registry News जमाबंदी कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूर्व की तरह ही जमीन रजिस्ट्री करने का आदेश जारी किया है। 24 सितंबर तक अब जमाबंदी कानून लागू नहीं होगा। जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं है वे भी अपने पूर्वजों की संपत्ति पहले की तरह बेच सकेंगे।
जिला निबंधन कार्यालय में शनिवार से पूर्व की तरह जमीन रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है। जमाबंदी कानून पर रोक लगते ही रजिस्ट्री कार्य में तेजी आ गई है। अब लोगों की भीड़ कार्यालय में दिखने लगी है। सरकार ने जमाबंदी का नया कानून लागू किया था, जिसमें जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी होगी वही बेचने के हकदार थे।
इसके लिए जमीन मालिक को पूरा साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रविधान लागू किया गया था। जमाबंदी कानून लागू होते ही जमीन रजिस्ट्री की संख्या कम होने लगी थी। जमीन रजिस्ट्री में जिले के वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 76 करोड़ 74 लाख रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया था। इस बीच फरवरी 2023 में नए नियम आने से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका था।
अब फिर से पहले की तरह जमीन रजिस्ट्री की व्यवस्था चालू होने से इसमें तेजी आई है। दरअसल, सरकार ने इस सोच के साथ जमाबंदी कानून लागू किया था कि इससे जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी की संभावना रुकेगी। दूसरे की जमीन कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा।
रैयतीकरण जमीन की रजिस्ट्री के पूर्व कमेटी से लेनी होती है अनुमति
जिले में बकास्त जमीन की रजिस्ट्री पर रोक है। इस जमीन की रैयतीकरण हो जाने पर ही रजिस्ट्री का प्रविधान है। रैयतीकरण सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। रैयतीकरण के बाद रजिस्ट्री के लिए कमेटी से अनुशंसा करानी होगी। कमेटी के अनुमोदन बाद ही बकास्त जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी।
जमाबंदी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब 24 सितंबर तक पूर्व की तरह जमीन की रजिस्ट्री होगी। शनिवार से पूर्व के नियम के अनुसार रजिस्ट्री कार्य शुरू हो गया है। अब कोई भी जिलेवासी अपने पूर्वजों की जमीन को साक्ष्य प्रस्तुत कर बेच सकते हैं। - ऋषि कुमार सिन्हा, जिला निबंधन पदाधिकारी
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