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    जहानाबाद में शोरुम से गाड़ी बेचकर आरसी देना भूले डीलर, विभाग का अल्टीमेटम

    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    जहानाबाद में कई डीलरों ने इंश्योरेंस कराकर गाड़ी तो बेच दी, पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिससे वाहन मालिक परेशान हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान ह ...और पढ़ें

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    जिला परिवहन कार्यालय, जहानाबाद। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। किसी भी वाहन की खरीद पर उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए परिवहन विभाग ने गाड़ी बिक्री करने वाले शोरुम के मालिकों यानी डीलरों को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करा रखा है ताकि वाहन बिक्री के साथ-साथ उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सके।

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    जिले में कई डीलरों द्वारा इंश्योरेंस कराकर गाड़ी तो बेच दी गई, पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना मुनासिब नहीं समझा, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। जुर्माना के डर से सड़कों पर वाहन लेकर नहीं निकल रहे।

    सरकार को भी रजिस्ट्रेशन से आने वाला राजस्व नहीं मिल पाया। जिले में कुल 42 डीलर विभिन्न तरह के वाहन बेचने के लिए विभिन्न कंपनियों के शोरुम खोलकर बैठे हैं। इनमें आधा दर्जन डीलरों ने वाहन बेचकर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इनमें ट्रैक्टर सहित आठ से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिक्री के छह से एक साल बाद भी नहीं हो पाया है।

    जबकि वाहनों की बिक्री के समय डीलरों के द्वारा खरीदारों से रजिस्ट्रेशन का शुल्क वसूल लिया गया था। ससमय पंजीकरण के लिए वाहनों का दस्तावेज ऑनलाइन नहीं किए जाने से अब पंजीकरण में समस्या उत्पन्न हो रही है।

    गाड़ी बिक्री के समय का मांगा जा रहा दस्तावेज

    परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी बिक्री के समय का दस्तावेज मांगा जा रहा है, जिसकी पूर्ति करने में डीलर अब असमर्थता जता रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा पंजीकरण कार्य में लापरवाही बरतने वाले डीलरों को सात दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि के अंदर दस्तावेज सबमिट नहीं करने पर संबंधित डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि कई मामलों में आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में वाहन पंजीकरण लंबित पाया गया। अधिकृत डीलरों द्वारा विक्रय किए गए कई वाहनों का पंजीकरण बीमा सहित अन्य अनिवार्य कागजातों की वैधता समाप्त होने के कारण वाहन पोर्टल पर लंबित है।

    संबंधित सभी डीलर, प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे वाहन स्वामियों से तत्काल व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सात दिनों के भीतर वाहन का बीमा पुनः वैध कराएं तथा सभी आवश्यक त्रुटियों का निराकरण कर इसकी सूचना जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि वाहनों का पंजीकरण शीघ्र पूरा किया जा सके।

    परिवहन पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित डीलरों का यूजर आईडी एवं पासवर्ड बंद करने के साथ लाइसेंस रद करने की अनुशंसा भी विभाग को भेजी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि वाहनों के पंजीकरण से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतें, बीमा एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता समय पर सुनिश्चित करें तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कर विभागीय निर्देशों का अनुपालन करें। बिना वैध पंजीकरण के यदि कोई भी वाहन सड़क पर चलता पाया गया, तो वाहन स्वामी के साथ-साथ संबंधित डीलर के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।