स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 539 डिफॉल्टर लाभुकों पर होगा सर्टिफिकेट केस, 30 दिसंबर अंतिम मौका
बिहार के गोपालगंज जिले में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 539 डिफॉल्टर लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। इन लाभार्थियों को 30 दिसंबर तक क ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले में मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेकर पढ़ाई पूरी करने के बाद भी ऋण की राशि जमा नहीं करने वाले लाभुकों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने ऐसे 539 लाभुकों को डिफॉल्टर घोषित किया है, जिनके विरुद्ध शीघ्र ही सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा।
संबंधित लाभुकों को राहत के तौर पर 30 दिसंबर तक शपथपत्र जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। निर्धारित तिथि तक शपथपत्र नहीं देने वालों पर विभाग नीलामवाद की प्रक्रिया शुरू करेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक प्रबंधक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, विनोद किरण ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिले में अब तक 8713 छात्र-छात्राओं को ऋण का लाभ दिया जा चुका है। इनमें से अधिकांश लाभुक नियमित रूप से किस्तों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन 539 ऐसे लाभुक हैं, जिन्होंने पढ़ाई पूरी होने के बाद निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद न तो ऋण की किस्त जमा की और न ही विभाग को किसी प्रकार की सूचना दी। ऐसे मामलों को गंभीर मानते हुए विभाग ने इन्हें डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा है।
उन्होंने बताया कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पढ़ाई पूरी होने के बाद ऋण की अदायगी 84 मासिक किस्तों में करनी होती है। सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन के तहत कुछ मामलों में मोहलत भी दी जाती है, लेकिन इसके लिए लाभुक को विभाग को समय रहते सूचना देना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होता है। जिन लाभुकों ने न तो किस्त जमा की और न ही कोई जानकारी दी, उनके खिलाफ अब सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभाग ने ऐसे लाभुकों को शपथपत्र देने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया है। शपथपत्र संबंधित लाभुक अपने लागिंन से डाउनलोड कर उसे सौ रुपये के नन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर प्रिंट कराना अनिवार्य है। इसके साथ 25 रुपये का वेलफेयर टिकट लगाकर नोटराइज्ड कराना होगा। शपथपत्र की मूल प्रति बसडिला स्थित डीआरसीसी परिसर में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम कार्यालय में 30 दिसंबर तक जमा करनी होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद शपथपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी लाभुक पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हो जाता है, तो उसके बाद किसी भी स्थिति में शपथपत्र मान्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में विभाग नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा, जिसमें नीलामवाद भी शामिल है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में 703 लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है। विभाग ने सभी संबंधित लाभुकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले शपथपत्र जमा कर योजना के नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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