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    2003 की बिहार की मतदाता सूची में माता-पिता का नाम, तो नहीं चाहिए दस्तावेज; 11 डॉक्युमेंट मान्य

    आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी है। स्वयं या बीएलओ की सहायता से 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम जांच के लिए कहा जा रहा है। आयोग की ओर से जारी लिंक पर जाकर राज्य (बिहार) अपने जिला विधान सभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

    By rajesh prasad Edited By: Akshay Pandey Updated: Thu, 03 Jul 2025 06:04 PM (IST)
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    2003 से पूर्व मतदाता सूची में माता-पिता का नाम है तो नहीं चाहिए दस्तावेज। सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, मांझा (गोपालगंज)। सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर यह जांच कर सकते हैं कि उनका नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी है। प्रखंड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ विनीत कुमार ने बताया कि मतदाता स्वयं या बीएलओ की सहायता से 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें।

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    जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 की अर्हता तिथि तक की मतदाता सूची में शामिल है। उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे उनकी जन्मतिथि कुछ भी हो।

    मतदाता, आयोग की ओर से जारी लिंक पर जाकर राज्य (बिहार) अपने जिला, विधान सभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह सूची सभी बीएलओ को भी हार्ड कापी में उपलब्ध कराई जा रही है।

    2003 की सूची से होगा कार्य सुगम

    बीडीओ ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची के आधार पर 2003 की सूची में अपने विवरण का सत्यापन कर गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। यह प्रक्रिया मतदाता एवं बीएलओ दोनों के लिए आनलाइन उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस मतदाता सूची में दर्ज है। तो ऐसे मामलों में माता-पिता के नाम प्रासंगिक अंश ही प्रमाण स्वरूप मान्य होगा।

    ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता को केवल अपना गणना पत्र व अन्य सामान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। बीडीओ ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि वह तिथि आधारित इस सूची को हर स्तर पर सुलभ बनाएं। ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।

    ये दस्तावेज होंगे मान्य

    • - किसी भी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी व पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
    • - भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज
    • - सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र
    • - पासपोर्ट
    • - मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाणपत्र
    • - सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
    • - वन अधिकार पत्र
    • - ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र
    • - राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर
    • - सरकार की ओर से जारी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र
    • - नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर