पहले गिरफ्तार, अब निलंबित: छात्रा से छेड़खानी मामले में शिक्षक पर हुई कार्रवाई
घटना बैकुंठपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुबौली कन्या की है। छात्रा के परिजनों ने शिक्षक पर छेड़खानी एवं अमर्यादित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विद्यालय में जीरो टालरेंस नीति के तहत विभाग की त्वरित कार्रवाई। सांकेतिक तस्वीर
संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। कक्षा सात की छात्रा से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार विज्ञान शिक्षक सुरेश कुमार साह पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। आरोपी शिक्षक पहले ही पाक्सो एक्ट के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।
घटना बैकुंठपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुबौली कन्या की है। छात्रा के परिजनों ने शिक्षक पर छेड़खानी एवं अमर्यादित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में भी आरोपों की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षक का आचरण अनुशासनहीन, आपत्तिजनक और शिक्षक मर्यादा के विपरीत था।
स्थानीय ग्रामीणों ने भी एक दिन पहले विद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर शिक्षक के निलंबन और कठोर कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने मामले को गंभीर मानते हुए बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2023 के तहत निलंबन आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक विद्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे और विभागीय जांच पूरी होने तक केवल कार्यालयीय निर्देशों का पालन करेंगे। डीईओ योगेश कुमार ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है।
विद्यालयों में किसी भी प्रकार के अमर्यादित, असभ्य या दुराचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग जीरो टालरेंस की नीति पर काम करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोष सिद्ध होने पर संबंधित शिक्षक पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मामले की विभागीय जांच जारी है और अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

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