Bihar Government: ग्रेजुएट युवाओं को भी मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, 7 निश्चय पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी दो साल तक प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। 20 से 25 वर्ष की आयु वाले कला विज्ञान या वाणिज्य स्नातक योजना के लिए पात्र हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। इच्छुक युवा 7 निश्चय पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

विवेक कुमार तिवारी, गोपालगंज/फुलवरिया। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार तलाशने की प्रक्रिया में सहायक बनने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा और अधिक विस्तारित कर दिया है। सात निश्चय योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से चल रही इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक केवल इंटर (12वीं) उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियों को ही लाभ मिलता था।
अब सरकार ने स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। स्नातक पास कर चुके बेरोजगार युवक-युवतियां प्रति माह दो वर्षों तक भत्ते का लाभ ले सकेंगे।
युवाओं के हित में उठाया गया कदम
राज्य सरकार ने यह निर्णय रोजगार की तलाश कर रहे स्नातक युवाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत वे सभी स्नातक युवक-युवतियां, जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच है और जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान से कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, योजना का लाभ ले सकेंगे।
कौन हैं पात्र, किन्हें मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो स्वरोजगार या किसी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान में किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नहीं हैं। जो बेरोजगार हैं और सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश कर रहे हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण
सरकार ने योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। इच्छुक युवक-युवतियां 7 निश्चय पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद संबंधित अभ्यर्थी को सभी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी), बसडीला में उपस्थित होना अनिवार्य है।
किन-किन कागजातों की होगी आवश्यकता?
ऑनलाइन पंजीकरण के बाद डीआरसीसी बसडीला पहुंचने पर अभ्यर्थियों को मैट्रिक, इंटर का प्रमाण पत्र व अंक पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र व अंक पत्र, कालेज लीविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन सफल होने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
क्या कहते हैं पदाधिकारी?
राज्य सरकार द्वारा पूर्व में इंटर पास बेरोजगार युवक-युवतियों को योजना का लाभ मिलता रहा है। अब स्नातक पास कर चुके युवाओं को भी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। यह पहल निश्चित रूप से राज्य के बेरोजगार स्नातक युवक-युवतियों को आर्थिक सहयोग और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। - नीरज कुमार, योजना पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी, डीआरसीसी बसडीला
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