90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेगा सूअर, गोपालगंज जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति के 45 लोगों को लाभ
गोपालगंज जिले में पशुपालन विभाग ने सूअर पालन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 90% अनुदान पर सूअर दिए जाएंगे। कुल 45 लाभार्थियों का चयन होगा जिसमें प्रत्येक को दो मादा और एक नर सूअर मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले में सूअर पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से विशेष योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र लाभुकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सूअर उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और पशुपालन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिले के कुल 45 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के 30 तथा अनुसूचित जनजाति के 15 लोगों को चुना जाएगा। प्रत्येक चयनित लाभुक को दो मादा और एक नर सूअर दिया जाएगा।
इसके लिए कुल लागत का मात्र 10 प्रतिशत ही लाभुकों को देना होगा, जबकि शेष 90 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को रोजगार से जोड़ना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है।
डॉ. सिंह ने कहा कि सूअर पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवसाय को अपनाने से आर्थिक मजबूती के साथ ही स्वरोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र आवेदकों को जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन जमा करना होगा।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। सभी इच्छुक लाभुक अपने आवेदन जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
पशुपालन विभाग का मानना है कि इस योजना से जिले में सूअर पालन को नई दिशा मिलेगी और लोगों को स्वरोजगार का स्थायी साधन उपलब्ध होगा। विभाग ने पात्र लोगों से समय पर आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
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