किशोर ने 10 साल पहले की थी छेड़खानी, अब 30 दिन गोपालगंज में ट्रैफिक संभालने की मिली सजा
गोपालगंज किशोर न्याय बोर्ड ने छेड़खानी के आरोपी किशोर को 30 दिन की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। किशोर ने अपराध स्वीकार करते हुए सुधरने का मौका मांगा था। अदालत ने उसे ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात स्वयंसेवी के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। यह फैसला किशोर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक प्रयास है।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज की अदालत ने घर में घुसकर युवती के साथ छेड़खानी मामले के आरोपित विधि विरुद्ध किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर यातायात स्वयंसेवी के रूप में ट्रैफिक पुलिस गोपालगंज के साथ 30 दिन सेवा करने की सजा सुनाई है।
बताया जाता है कि पांच जनवरी 2016 को आरोपित किशोर युवती के घर में गलत नीयत से घुस गया था।मामले को लेकर युवती की माता ने आरोपित किशोर के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी।
सुनवाई के क्रम में बोर्ड के सामने विधि विरुद्ध बालक ने कहा कि उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाए। उसने यह भी कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है।
ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज ने सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसे ट्रैफिक पुलिस गोपालगंज के साथ यातायात स्वयंसेवी के रूप में 30 दिन तक सेवा करने की सजा सुनाई।
30 दिन बाद ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी अपना प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड को देंगे, कि किशोर ने निर्धारित समय तक ठीक से सेवा की है।
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