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    गोपालगंज के राजद और भाजपा के विधायकों पर वारंट, बिहार विधानसभा के उप चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई

    By Jagran NewsEdited By: Shubh Narayan Pathak
    Updated: Fri, 21 Oct 2022 02:11 PM (IST)

    बिहार में गोपालगंज की विधानसभा सीट पर उप चुनाव के बीच राजद और भाजपा के विधायकों पर वारंट जारी। बरौली के भाजपा विधायक राम प्रवेश राय और बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव पर गैर जमानतीय वारंट जारी

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    बरौली से भाजपा के विधायक राम प्रवेश राय। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Bihar Politics: बिहार में विधानसभा की गोपालगंज सीट के लिए उप चुनाव की कवायद के बीच दो विधायकों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हो गया है। कोर्ट की कार्रवाई की जद में भाजपा और राजद के एक-एक विधायक आए हैं। राजद के की एक पूर्व विधायक भी कार्रवाई के दायरे में आई हैं। 

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    आचार संहिता के उल्‍लंघन का है मामला 

    बरौली के भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया गया है। यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में की है। उक्त जानकारी अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा दी।

    राजद विधायक प्रेम शंकर पर भी वारंट 

    गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेमशंकर यादव, कटेया की पूर्व राजद विधायक किरण राय समेत तीन के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी होने के साथ ही भाजपा विधायक पर कार्रवाई होने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई।

    तब पर्यटन मंत्री थे राम प्रवेश राय 

    बरौली थाना कांड संख्या-148/2010 के एकमात्र आरोपित बरौली विधायक राम प्रवेश राय हैं। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार तिवारी के लिखित आवेदन पर बिहार सरकार के तत्कालीन पर्यटन मंत्री राम प्रवेश राय के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई थी। मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है। 30 सितंबर 2010 को अनुसंधानकर्ता ने उनके विरुद्ध मामले को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया। दिनांक सात अप्रैल 2017 को न्यायालय द्वारा अभियोग का सारांश (आरोप का गठन ) अभियुक्त राम प्रवेश राय को सुनाया गया।

    लगातार अनुपस्‍थ‍ित रहने पर वारंट 

    राम प्रवेश राय की न्यायालय में कोई हाजिरी पैरवी नहीं रहने की वजह से उनका बंधपत्र खंडित करते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज आनंद कुमार को आदेश दिया कि वर्तमान विधायक राम प्रवेश राय गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

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