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    हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी: गोपालगंज में डीईओ, डीपीओ और पंचायत सचिव पर जुर्माना

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    गोपालगंज में जिला अपीलीय प्राधिकार ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और भोपतपुर ग्राम पंचायत ...और पढ़ें

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    गोपालगंज में डीईओ, डीपीओ और पंचायत सचिव पर जुर्माना

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज/बैकुंठपुर। जिला अपीलीय प्राधिकार गोपालगंज ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और भोपतपुर ग्राम पंचायत के सचिव पर कुल 95 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई बिहार राज्य शिक्षकों एवं कर्मियों विवाद निवारण नियम 2020 के तहत की गई।

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    प्राधिकार के अध्यक्ष ओमप्रकाश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूजेसी 15639/2025 मामले में लंबित मिसकेस संख्या 22/24 को 12 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया था, लेकिन डीईओ गोपालगंज, डीपीओ स्थापना और नियोजन समिति द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया।

    जिला अपीलीय प्राधिकार ने मामले की समीक्षा के बाद पाया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कोई ठोस अनुपालन नहीं हुआ। इसे गंभीरता से लेते हुए डीईओ और डीपीओ पर 35-35 हजार रुपये, और भोपतपुर ग्राम पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

    आदेश के अनुसार यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी और जुर्माने की प्रविष्टि संबंधित अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।

    आदेश की प्रति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा पटना, जिलाधिकारी गोपालगंज और कोषागार को भी भेजी गई है। शिक्षा विभाग में इस कार्रवाई को व्यापक चर्चा मिल रही है और इसे हाई कोर्ट आदेशों के पालन को लेकर सख्त संदेश माना जा रहा है।