गोपालगंज में 30 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय बरी
करीब 30 साल पुराने शस्त्र अधिनियम के एक आपराधिक मामले में आरोपित पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय सहित तीन आरोपित को न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पाण्डेय के न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार वर्ष 1990 में विशंभरपुर थाना के विनोद मटिहनिया गांव से उचकागांव थाने के बरारी गांव में बारात गई हुई थी। बारात में पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय भी शामिल हुए थे।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : करीब 30 साल पुराने शस्त्र अधिनियम के एक आपराधिक मामले में आरोपित पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय सहित तीन आरोपित को न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पाण्डेय के न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार वर्ष 1990 में विशंभरपुर थाना के विनोद मटिहनिया गांव से उचकागांव थाने के बरारी गांव में बारात गई हुई थी। बारात में पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय भी शामिल हुए थे। बारात में किसी ने गोली चला दी थी। इस घटना को लेकर उचकागांव थाने में कांड संख्या 72/1990 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें अज्ञात अपराधियों को आरोपित बनाया गया। इस आपराधिक मामले में अनुसंधान के बाद जांचकर्ता ने पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय के अलावा विनोद मटिहानिया गांव के कृष्णा तिवारी तथा पासपति तिवारी उर्फ बड़कू तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा। इस आपराधिक मामले में लंबे समय से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पाण्डेय के न्यायालय ने सरकारी वकील के अलावा बचाव पक्ष के अधिवक्ता जानकी शरण पाठक का पक्ष सुनने के बाद तीनों आरोपित को बरी करने का आदेश दिया।
दहेज में एक लाख नकदी के लिए बहू को घर से निकाला जागरण संवाददाता, गोपालगंज : दहेज में एक लाख रुपये नकदी की मांग पूरी नहीं होने पर रजनी कुमारी को उसके पति व ससुराल के लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला के बयान पर घटना की मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें पीड़ित महिला ने अपने पति सहित पांच लोगों को नामजद आरोपित बनाया है।
जानकारी के अनुसार हथुआ थाना क्षेत्र के बरी रायभान गांव के सुनील साह की पुत्री रजनी कुमारी की शादी सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के नवीगंज निवासी दीपक कुमार के साथ जून 2019 में हुई। शादी के बाद उसके पति व ससुराल के लोग मीरगंज वार्ड नंबर चार में स्थित मकान में आकर रहने लगे। महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल जाने के बाद उसके पति व अन्य लोगों ने उसे कुछ दिनों तक ठीक से रखा। बाद में दहेज में एक लाख रुपये मायके से मांगकर लाने के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना के बाद भी जब उसके मायके के लोगों ने दहेज की मांग पूरी नहीं की तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। प्राथमिकी में रजनी कुमारी ने अपने पति दीपक कुमार के अलावा राहुल कुमार तथा मंजू देवी सहित पांच लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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