कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगे तेजस्वी यादव के मामा- 'पहला अपराध है हुजूर, माफ कर दो'; जज ने एक न सुनी
साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर तत्कालीन बसपा प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ के खिलाफ गोपालगंज नगर थाने में प्राथमिकी कराई गई थी। इसी मामले में साधु यादव को दोषी करार दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज : करीब ढाई साल पुराने एक मामले में पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है और इसके लिए पूर्व सांसद पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का है। अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने इसकी पुष्टि की। बता दें कि पूर्व सांसद साधु यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामा हैं।
साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर तत्कालीन बसपा प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ के खिलाफ गोपालगंज नगर थाने में प्राथमिकी कराई गई थी। गोपालगंज नगर थाने में प्राथमिकी गोपालगंज सदर के तत्कालीन सीओ विजय कुमार सिंह के बयान पर हुई थी।
किस मामले में लगा जुर्माना?
प्राथमिकी के मुताबिक, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेलार कला निवासी साधु यादव बसपा के प्रत्याशी थे। 16 अक्टूबर वर्ष 2020 को साधु यादव ने बिना किसी अनुमति के हजियापुर चौक से गोपालगंज नगर के मौनिया चौक तक जुलूस निकाला था।
जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होने पर तत्कालीन सीओ विजय कुमार सिंह ने नगर थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी कराई थी। नगर थाना में कांड संख्या 596/2020 दर्ज करते हुए मामले की जांच की जिम्मेदारी सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को सौंपी गई। अदालत ने इस मामले में 14 जून 2021 को संज्ञान लिया था।
इसी मामले में पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव पर अदालत ने समन जारी किया था। इसके बाद गुरुवार को साधु यादव ने अदालत में सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। शुक्रवार को साधु यादव दोषी ठहराया गया।
साधु यादव बोले - हुजूर माफ करो
पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव ने अदालत में गुहार लगाते हुए कहा,' आदर्श आचार संहिता का यह पहला अपराध है हुजूर। भविष्य में इस तरह के किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होउंगा। आगे से हमेशा कानून और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। हुजूर कई बीमारियों का शिकार हूं। पिछले हफ्ते आंखों की सर्जरी कराई है। इसलिए मेरे इस पहले अपराध को माफ कर दो।''
हालांकि, साधु यादव और उनके वकील की एक भी दलील नहीं सुनी गई। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को दोषी करार दिया। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।