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    इनामी DSP ने किया सरेंडर, गया कोर्ट से भेजा गया जेल; सरकारी क्वार्टर में नाबालिग संग किया था दुष्‍कर्म

    Updated: Wed, 28 Feb 2024 09:14 AM (IST)

    गया कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपित निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने मंगलवार को आत्मसमर्पण किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उन्‍होंने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। मामला साल 2021 का है जब उन पर सरकारी क्वार्टर में रखकर नाबालिग संग दुष्‍कर्म करने का आरोप लगा था। खुद इसकी सूचना उनकी पत्‍नी से पुलिस को दी थी। वह कुछ समय से फरार चल रहे थे।

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    गया कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपित निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने किया आत्मसमर्पण।

    जागरण संवाददाता,गया। निलंबित और दुष्कर्म के आरोपित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने मंगलवार को गया कोर्ट के पास्को विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

    फरार चल रहा था निलंबित डीएसपी

    पास्को के विशेष न्यायाधीश असिताब कुमार ने डीएसपी को न्याय हिरासत में लेते हुए केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया। इस मामले में निलंबित डीएसपी फरार चल रहे थे। निलंबित डीएसपी के विरुद्ध तीन साल पूर्व 2021 में जिले के महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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    सरकारी क्वार्टर में नाबालिग संग दुष्‍कर्म

    बता दे कि निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद डीएसपी मुख्यालय गया के पद पर कार्यरत थे। उस वक्त एक नाबालिग को सरकारी क्वार्टर में रखकर दुष्कर्म किया था। इसकी सूचना डीएसपी की पत्नी ने खुद पुलिस मुख्यालय को दी थी। निलंबन के बाद पीड़ित का बयान गया कोर्ट में 164 के तहत दर्ज किया गया था।

    कोर्ट ने दिया था सरेंडर करने का ऑर्डर

    गया सिविल कोर्ट के स्पेशल पीपी सुनील कुमार ने बताया कि निलंबित डीएसपी ने सरकारी क्वार्टर में डीएसपी के पद पर रहते हुए नाबालिग बच्ची को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

    मामला दर्ज होते ही आरोपी कमलाकांत प्रसाद ने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था, वही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर आरोपी डीएसपी को सरेंडर करने को कहा गया था, 14 फरवरी 2024 को सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को गया के सिविल कोर्ट के पोक्सो कोर्ट एडीजे-6 जज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

    1 मार्च 2024 को होगी बेल की अगली सुनवाई

    इस मामले में फरार चल रहे निलंबित डीएसपी के विरुद्ध 2022 में तत्कालीन गया के वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर के निर्देश पर उनकी गिरफ्तारी 5000 रुपए का इनाम रखा गया था, जो भी व्यक्ति या पुलिस पदाधिकारी फरार चल रहे निलंबित डीएसपी को पकड़ने में सहयोग करेंगे उन्हें इनाम की राशि दी जाएगी।

    कोर्ट से इश्तिहार जारी होने के बाद पटना से प्रकाशित एक अखबार में भी फरार डीएसपी की फोटो के साथ विज्ञापन छपवा दिया गया। साथ ही डीजीपी कंट्रोल रूम के तीन लैंड नंबर को भी जारी किया गया था और इसके बारे में जानकारी देने को कहा गया था।

    आरोपी कमलाकांत मूल रूप से बक्सर जिले के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि कमलाकांत प्रसाद का अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। वहीं अब 1 मार्च 2024 को बेल की अगली सुनवाई होगी।

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