अब दूल्हा-दुल्हन दोनों को मिलेगा शादी का सर्टिफिकेट, शादी करने वाले जाने लें निबंधन के लिए ये जरूरी
अब शादीशुदा दंपत्ति का विवाह निबंधन कराने पर पति एवं पत्नी दोनों को प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके लिए विभागीय निर्देश भी प्राप्त है। जानकारी के मुताबिक विवाह निबंधन कराने के लिए आवेदन देने के 30 दिनों के उपरांत ही प्रमाण पत्र मिलता है।

संवाद सहयोगी, भभुआ। अब शादीशुदा दंपत्ति का विवाह निबंधन कराने पर पति एवं पत्नी दोनों को प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके लिए विभागीय निर्देश भी प्राप्त है। जानकारी के मुताबिक विवाह निबंधन कराने के लिए आवेदन देने के 30 दिनों के उपरांत ही प्रमाण पत्र मिलता है। विवाह के 30 दिनों के बाद कभी भी दंपत्ति अपना विवाह का निबंधन करा सकते हैं इसके लिए कुछ आवश्यक कागजात लेकर निबंधन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
निबंधन कराने का काम जिला अवर निबंधन कार्यालय की ओर से किया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा भी विवाह निबंधन का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी के मुताबिक जिला अलवर निबंधन विभाग में जमीन निबंधन के साथ-साथ विवाह निबंधन तथा नवयुवक एवं नव युवती का शादी संपन्न भी कराया जाता है । शादीशुदा लोगों का विवाह निबंधन के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के बाद उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है आवेदन करने के समय दंपति की दोनों लोग की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। जबकि नवयुवक और नव युवतियों का विवाह भी संपन्न कराया जाता है जो लोग बाहर से या अपने घर के मर्जी से आकर शादी करते हैं। नवयुवक और नवयुवती का शादी संपन्न कराने के लिए लड़की का उम्र 18 वर्ष तथा लड़के का उम्र 21 वर्ष अनिवार्य किया गया।
दो प्रमाणपत्र मिलने से होगी सुविधा
विवाह निबंधन का दो प्रमाण पत्र मिलने से सहुलियत होगी। दंपति के दोनों लोगों प्रमाण पत्र कानूनी मामलें भी फायदा होगा। साथ ही एक दूसरे से शादी करने का प्रमाण रहेगा।
क्या है जरूरी
1. लड़का-लड़की का उम्र प्रमाण-पत्र
2. आवासीय प्रमाण-पत्र
3. वर- वधू की फोटो
4. दोनों पक्षों की ओर से तीन गवाहों के नाम या तीन परिचित होने चाहिए
निबंधन के आवेदन पर पति-पत्नी दोनों का हस्ताक्षर जरूरी है।
आवेदन शुल्क : 100 रुपये
निबंधन शुल्क : 200 रुपये
विवाह निबंधन से लाभ
1. वीजा लेने में सहयोगी
2. पासपोर्ट के लिए निबंधन जरूरी
3. महानगरों में किराए पर मकान लेने में सहयोगी
4. पारंपरिक व धार्मिक विधि-विधान से विवाह को सामाजिक मान्यता तो है, लेकिन कानूनी मान्यता के लिए निबंधन आवश्यक है। ऐसे वादों को परिवार न्यायालय में पक्षकारों को अपना पक्ष रखने में सुविधा होती है।
क्या कहते हैं पदाधिकारी
जिला अवर निबंधन पदाधिकारी मो. जावेद अंसारी ने कहा कि स्पेशल मैरेज एक्ट के अंतर्गत ही निबंधन का प्रावधान है। प्रावधान के तहत आवेदन आने के 30 दिनों के बाद विवाह निबंधन प्रमाणपत्र दिया जाता है। 30 दिनों का अंतराल दावा आपत्ति के लिए रखा जाता है। शादी के 30 दिनों के बाद विवाह निबंधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। जबकि नवयुवक - नवयुवती की शादी प्रतिष्ठान भी कराया जाता है। जिला मुख्यालय पर जिला अवर निबंधन कार्यालय तथा मोहनियां में अतिरिक्त निबंधन कार्यालय में निबंधन का काम किया जाता है।
जिला अवर निबंधन कार्यालय में विवाह निबंधन का आंकड़ा
वर्ष - संख्या
2017 - 37
2018 - 50
2019 - 61
2020 - 42
2021 - 13
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