श्रमयोगी मानधन योजना की दी गई जानकारी, असंगठित कामगार पेंशन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन अंतर्गत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का निर्णय श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना के लिए अहर्ता 18 से 40 वर्ष एवं पीएफ ईएसएल एनपीएस से आच्छादित ना हो।

जासं, भभुआ: समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन अंतर्गत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का निर्णय श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना के लिए अहर्ता 18 से 40 वर्ष एवं पीएफ, ईएसएल, एनपीएस से आच्छादित ना हो। असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना से संबंधित अंशदान की न्यूनतम राशि 55 रुपये से अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह देना होगा।
60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। योजना का लाभ उसी कामगारों को मिलेगा जिसकी आय 15 हजार रुपये से कम हो और वह आयकर दाता नहीं हो। इस योजना से जुड़ने के लिए कामन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड और बचत जनधन खाते के दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया कि डीपीओ आइसीडीएस, जीविका, मनरेगा के कर्मियों को इस योजना से आच्छादित करें। बैठक में पीएचइडी एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित नल जल योजना की समीक्षा की गई। जिसमें सभी योजनाओं को चालू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की बात डीएम ने कही।
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