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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Gaya: 10 साल की बच्‍ची से दुष्कर्म का मामला; दोषी डॉक्‍टर को अंतिम सांस तक कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

By neeraj kumarEdited By: Prateek Jain
Published: Wed, 06 Sep 2023 01:09 AM (IST)

10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त चिकित्सक को अंतिम सांस तक कारावास ...और पढ़ें

10 साल की बच्‍ची से दुष्कर्म का मामला; दोषी डॉक्‍टर को अंतिम सांस तक कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
10 साल की बच्‍ची से दुष्कर्म का मामला; दोषी डॉक्‍टर को अंतिम सांस तक कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, गया: 10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त चिकित्सक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई।

पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त डॉ. आर आर सहाय को 6 पॉक्सो एक्ट,67 (b) आई टी एक्ट व 14( 2) पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया था।

अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, 67 (b) आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना,14(2) पाॅक्सो एक्ट के तहत 6 साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह सभी सजा साथ-साथ चलेगीं।

इस मामले के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि घटना के दिन जब बच्ची दवा लाने अभियुक्त चिकित्सक के क्लीनिक गई थी, उस समय चिकित्सक ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था तथा इसका वीडियो वायरल कर दिया था।

सूचक की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने इस सजा पर संतोष जाहिर कि‍या। यह मामला विष्णुपद थाना कांड संख्या 120 /2021 से संबंधित है।

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सरपंच संघ का प्रखंड मुख्यालय पर धरना

संवाद सूत्र, खिजरसराय: खिजरसराय प्रखंड मुख्यालय पर मंगलवार को खिजरसराय प्रखण्ड सरपंच, उपसरपंच संघ द्वारा 11 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता सरपंच संघ के अध्यक्ष कपिलदेव यादव ने की।

धरना प्रदर्शन में निर्वाचित सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर, रिक्त पदों पर न्याय मित्र और सचिव की भर्ती, विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के साथ जांच का अधिकार, 2006 से निर्वाचित सरपंच को पेंशन, शहरी कार्यालय में प्रहरी भू-मापक और अमीन की नियुक्ति, ग्राम कचहरी नियमावली 2007 के तहत धारा 90 से 122 के अनुपालन के अधिकार के साथ पुलिस का हस्तक्षेप बंद, झुठे मुकदमे में फसाए गए लोगों के साथ न्याय, सरपंचों को आग्नेय शस्त्र का लाइसेंस सहित अन्य मांगे मांगी गई है।

धरना प्रदर्शन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर प्रखण्ड के सभी सरपंच, उपसरपंच जिसमे शशि भूषण कुमार, गुडु कुमार, उमाकांत राम सहित अन्य उपस्थित थे।