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    बिहार से बाहर का जाति प्रमाण पत्र पंचायत चुनाव निर्वाचन के लिए मान्य नहीं, आरक्षण का लाभ सिर्फ मूल निवासी को

    By Sumita JaiswalEdited By:
    Updated: Sat, 09 Oct 2021 05:31 PM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश की चर्चा सुनते बाराचटटी प्रखंड मे पंचायतों के संभावित प्रत्याशियों के बीच बेचैनी बढ़ चुकी है। क्‍योंकि आरक्षण वाले पंचायतों मे महिला को बिहार का ही जाति प्रणाम पत्र देना होगा। आरक्षण का लाभ मूल निवासी को ही मिलेगा ।

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    महिलाओं को बिहार की ही जाति प्रमाण पत्र देना होगा, सांकेतिक तस्‍वीर।

    बाराचटटी (गया), संवाद सूत्र। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश की चर्चा सुनते बाराचटटी प्रखंड मे पंचायतों  के संभावित प्रत्याशियों के बीच बेचैनी बढ़ चुकी है। क्‍योंकि आरक्षण वाले पंचायतों मे महिला  को बिहार का ही जाति प्रणाम पत्र देना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि विभिन्न जातियों के आरक्षित पंचायत से सिर्फ बिहार राज्य के बने जाति प्रमाण पत्र ही आयोग के आदेशानुसार पंचायत निर्वाचन के लिए मान्य होगा। बीडीओ ने बताया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को मिलेगा।

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    यह है पेंच, सो मूल निवासी को ही मिलेगा लाभ

    वहीं  सरकार के संयुक्त सचिव के निर्देशानुसार किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से ही होगी। जिस व्यक्ति का जन्म जहां हुआ है वहीं से उक्त व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म बिहार छोड़कर झारखंड या किसी अन्य राज्यों में हुआ है भले ही उसकी शादी बिहार में हुई हो उनका जाति प्रमाण पत्र जहां उनका जन्म हुआ है वहीं से निर्गत होगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य के जाति प्रणाम पत्र के आधार पर वैसे लोग नहीं ले पाएगें।

    संभावित प्रत्‍याशियों की बढ़ी बेचैनी

    इसकी जानकारी प्रखंड क्षेत्र मे जैसे-जैसे लोगों को हुई वे प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर इसकी जानकारी लेने को बेचैन दिखें। कई संभावित प्रत्याशी ज्यादा परेशान थें क्योंकि वे पंचायतों मे दो महीने से मेहनत कर रहे थे और वे खुद को जीत पक्का समझकर तन मन धन सभी शक्ति लगा दिए और आगे कि तैयारी भी कर रहे थे। अब वैसे लोग नई राह कि तलाश मेें लगे हैं शायद कोई ठिकाना मिल जाए।

    टनकुप्पा में 11 अक्टूबर से कटेगा नाजीर रसीद

    आगामी सातवें चरण में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर टनकुप्पा प्रखंड प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रत्याशी को चुनाव लडऩे के लिए नाजीर रसीद कटवाना होगा। सभी पद के लिए अलग अलग शुल्क तय किया गया है। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ इंद्राणी कुमारी ने बताया कि टनकुप्पा प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। आगामी 15 नवम्बर को चुनाव होगा। इससे पहले एनआर, नामांकन, स्कूटनी, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया चलेगी। 11 अक्टूबर से एनआर(नाजीर रसीद) कटेगा जो 25 नवम्बर तक कटेगा।  19  से 25 अक्टूबर तक नामांकन का कार्य चलेगा। 28 अक्टूबर को स्कूटनी का काम चलेगा। 30 अक्टूबर को नामांकन वापसी का कार्य होगा सम्भवत: उसी दिन प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह निर्गत कर दिया जाएगा। नामांकन के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रतिदिन ऑनलाइन करके इंट्री करना है। फार्म ऑनलाइन करने के लिए सभी आईटी कर्मी, कार्यपालक सहायक, लेखापाल को प्रशिक्षण दी गई है।

     

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