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    लाइसेंस लिए बिना ताड़ी उतारना महंगा पड़ेगा

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 03 May 2017 03:07 AM (IST)

    गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ताड़ी बेचने व पीने वाले मिल व दिख जाएंगे। व ...और पढ़ें

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    लाइसेंस लिए बिना ताड़ी उतारना महंगा पड़ेगा

    गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ताड़ी बेचने व पीने वाले मिल व दिख जाएंगे। वहीं, बिना लाइसेंस लिए ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारने वाले भी सुबह शाम नजर आते हैं। लेकिन, किसके पास ताड़ी बेचने व उतारने का लाइसेंस है। यह ताड़ी का सेवन करने वालों को पता नहीं होता है। बिना लाइसेंस लिए ताड़ी(नीरा) बेचने वालों से ताड़ी पीने वालों पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। इसी अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम मंगलवार को जिले के नक्सल प्रभावित टिकारी, कोंच तथा परैया थाना क्षेत्रों में सघन छापामारी की। इस दौरान टिकारी में अवैध शराब की चुलाई करती एक महिला, पंचानपुर से गांजा बेचने के आरोप में एक व्यक्ति तथा एक युवक को नशे की हालात में उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। प्रभारी सहायक आयुक्त जिला उत्पाद अशोक कुमार ने बताया कि टिकारी-पंचानपुर रोड में चलाए गए अभियान में 350 लीटर ताड़ी को जब्त कर लिया गया है। टीम को देखते ही ताड़ी बेचने व पीने वाले भागने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि इसके एक दिन पहले सोमवार को नैली, खटकाचक, माड़नपुर, पहाड़पुर गेट संख्या-5 आदि क्षेत्रों में अवैध तरीके से ताड़ी बेचने व पीने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई को लेकर छापामारी की गई। श्री कुमार ने बताया कि नीरा का लाइसेंस लिए बिना ताड़ी उतारना और इसकी बिक्री तथा सेवन करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

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    500 लोग ले चुके हैं नीरा का लाइसेंस

    सहायक आयुक्त उत्पाद श्री कुमार ने बताया कि जिले में अबतक 500 लोग नीरा (ताड़ी) उतारने का लाइसेंस ले चुके हैं। करीब 200 लोगों के आवेदन कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं।

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    लाइसेंस के लिए आवेदन

    नीरा उतारने वाले (टैपर) को लाइसेंस लेने के लिए कार्यालय से एक आवेदन दिया जा रहा है। जिसे भरकर उस पर एक हालिया फोटो, पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के साथ एक शपथ पत्र के साथ घोषणा करना होता है। फोटो व पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित करना होगा।

    पेड़ अपना हो या पराया

    नीरा उतारने वालों को लाइसेंस लेने वक्त यह बताना होगा कि जिस पेड़ से वे ताड़ी (नीरा) उतारना चाहते हैं। वो उनकी अपनी है या फिर दूसरे की। यदि अपनी है। तो इस बात का शपथ पत्र देना होगा। यदि दूसरे की जमीन पर उगे ताड़ के पेड़ से नीरा उतारने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो उस मालिक से अनापत्ति पत्र के साथ कम शुल्क स्टांप ड्यूटी के रूप में सरकार के पास जमा करना होगा।

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    कहते हैं अधिकारी

    '' जिले में नीरा का लाइसेंस लिए बगैर ताड़ी उतारना या इसका व्यवसाय करना गैरकानूनी है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर इसका सेवन करना भी गलत है। ऐसा करते पकड़े जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अभियान जारी है।

    अशोक कुमार, प्रभारी सहायक आयुक्त, उत्पाद, गया।