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    Bihar News : अब सरपंच बनाएंगे वंशावली, देना होगा इतना शुल्क, इन कागजात के बिना नहीं बनेगा काम

    By Satyendra Kumar Jha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 28 Dec 2023 05:17 PM (IST)

    Bihar News अब वंशावली प्रमाण पत्र के लिए सरपंच को जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था के तहत वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार ग्राम कचहरी के प्रमुख सरपंच को दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक को दस रुपये नकद शुल्क के साथ शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन देना होगा।

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    अब सरपंच बनाएंगे वंशावली (जागरण फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी। Vanshavali Kaise Banaen: अब वंशावली प्रमाण पत्र के लिए सरपंच को जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था के तहत वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार ग्राम कचहरी के प्रमुख सरपंच को दी गई है।

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    नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक को दस रुपये नकद शुल्क के साथ शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन देना होगा। शुल्क नहीं देने की स्थिति में आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क की प्राप्ति रसीद को आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। बताया गया कि इस राशि को पंचायत निधि में जमा किया जाएगा।

    वहीं दूसरी बार अगर वंशावली को निर्गत कराने की जरूरत पड़ने की स्थिति में सौ रुपये शुल्क जमा कराना होगा। पंचायत सचिव आवेदन के साथ संलग्न कागजात की जांच कर एक प्रति अपने पास रख ग्राम कचहरी के सचिव को सौंपेगा। संरपंच आवेदन प्रति की छायाप्रति उपयुक्त स्थान पर चस्पा करेंगे। सात दिनों के अंदर आपत्ति नहीं आने की स्थिति में वंशावली को निर्गत किया जाएगा।

    सरपंच को हर हाल में 15 दिनों के अंदर आवेदक को वंशावली प्रमाण पत्र सौंपना होगा। नई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायत राज विभाग को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इस व्यवस्था के प्रभावी होने से अब इस प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों को राहत मिलेगी। विभाग ने साफ किया है कि टाइम लाइन में चूक होने की स्थिति में संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई तय है। बताया गया कि अभी वंशावली आफलाइन बनाया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसे आनलाइन भी किया जाएगा। पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारी व जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आदेश से अवगत कराते हुए इसके अनुपालन का निर्देश दिया है।

    निम्न कागजात को करना होगा प्रस्तुत

    -वंशावली के विवरण के साथ शपथ पत्र

    -आवेदक को पंचायत के निवासी से संबंधित प्रमाण पत्र

    -जमीन के कागजात, वासगित पर्चा, जमीन नहीं होने की स्थिति में वोटर लिस्ट जिसमें सका व उसके परिवार का नाम दर्ज हो, आधार कार्ड जिसमें आवेदक का पता दर्ज हो

    -सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्गत निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र

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