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    गोलियों की गूंज पर अदालत का डंडा, मोतिहारी में 13 दोषियों को आजीवन कारावास

    By Shashi Bhushan Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    Bihar Latest news : मोतिहारी में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने सब्बीर अहमद की हत्या के मामले में तेरह अभियुक्तों को आजीव ...और पढ़ें

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी । चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने जिले के कुंडवाचैनपुर थानाक्षेत्र के बलुआ गुआबारी निवासी सब्बीर अहमद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नामजद तेरह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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    अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कुंडवाचैनपुर थाना के बलुआ गुआबारी निवासी सलीम जावेद, सरफे आजम, नैयर आजम, फेराकुल आजम, मंजरूल आजम, रईफूल आजम, शरीफूल आजम, रहीजुल आजम, राशिद, काशिद, खतीबुल्लाह, नदीम जावेद व अजीजुल आजम को हुई है।

    याद रहे कि घटना की बाबत मृतक सब्बीर अहमद के चचेरे भाई मो. जुनैद आलम ने कुंडवा चैनपुर थाना में कांड संख्या 105/2020 दर्ज कराते हुए नामजद सहित दो दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    प्राथमिकी आवेदन में कहा था कि 12 जुलाई 2020 की सुबह करीब नौ बजे ग्रामीण नसीम एवं रहीजुल आजम के बीच झगड़ा हो रहा था। इस बीच उनके चचेरे भाई सब्बीर अहमद पिता अब्दुल सलाम झगड़ा छुड़ाकर घर आ रहे थे। इसी बीच नामजद लोग हथियार से लैश होकर आए और उसके भाई को घेर लिए। इसी बीच अभियुक्तों ने उनके पेट में गोली मार दी।

    बचाने आए सनाउल्लाह, परवेज , काजिम, वसीर आलम को भी धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालात में सभी घायलों को ग्रामीण रेफरल अस्पताल ढाका लाए।

    चिकित्सकों ने सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिकी उपचार के बाद सदर अस्पताल मोतिहारी रेफर कर दिए। जहां इलाज के दौरान सब्बीर अहमद की मौत हो गई।

    अनुसंधानकर्ता ने चौदह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। सत्रवाद संख्या 212/2020 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक ईश्वर चंद दूबे ने 17 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। विचारण के दौरान हीं अभियुक्त रईसु आजम की मृत्यु हो गई है।

    न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307, 504, 506 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।