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    PM Awas Yojana: घर बना नहीं, तीनों किस्त की राशि का कर दिया भुगतान; ग्रामीण आवास सहायक पर गिरी गाज

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 05:53 PM (IST)

    पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में आवास योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। तीन लाभार्थियों ने घर बनाए बिना पीएम आवास योजना की किस्तों का पैसा निकाल लिया। उन्होंने मनरेगा की मजदूरी का भी पैसा उठाया। शिकायत मिलने पर डीडीसी ने जांच कराई और अधिकारियों पर कार्रवाई की। उनसे राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं।

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    आवास बना नहीं, तीनों किस्त की राशि का कर दिया भुगतान; ग्रामीण आवास सहायक पर गिरी गाज

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी। योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी स्तर पर भले ही प्रयास किए जा रहे हों, मगर फर्जीवाड़ा करने वाले बाज नहीं आ रहे। मनरेगा के बाद अब आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।

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    आवास योजना में अनियमितता की शिकायत पर डीडीसी डॉ. प्रदीप कुमार ने जब टीम गठित कर कल्याणपुर में जांच कराई तो तीन लाभुक ऐसे मिले जिनका आवास बना ही नहीं है और पीएम आवास की तीनों किस्तों की राशि का उठाव कर लिया।

    यहीं नहीं, मनरेगा के तहत सौ दिन की मिलने वाली मजदूरी की राशि का भी उठाव हो गया है। बताया गया कि इस संबध में कल्याणपुर के दरमाहा पंचायत के दराई यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी।

    वरीय लेखा पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से कराई गई। जिसमें पाया गया कि दो लाभुक क्रमशः बच्ची देवी एवं बुधिया देवी को तीनों किस्तों की राशि का भुगतान हो गया है, लेकिन निर्गत राशि से लाभुक द्वारा किसी भी स्तर तक का आवास का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

    साथ ही दोनों लाभुकों द्वारा मनरेगा योजना से मजदूरी की राशि आवास योजना अन्तर्गत पर प्राप्त किया गया है। ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा लाभुकों के बिना घर बनाए तीनों किस्तों की राशि के भुगतान के संदर्भ में जिन तथ्यों व साक्ष्यों को प्रस्तुत किया वह स्वीकार योग्य नहीं होने पर डीडीसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।

    तत्कालीन ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक पंकज कुमार पवन के मानदेय में 10 प्रतिशत की कटौती तीन साल की अवधि के लिए किया है। वहीं, खुर्शीद आलम, तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक, दरमाहा पंचायत के मूल मानदेय में तीन साल तक 25 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है।

    इसके अलावा, बीडीओ कल्याणुपर को निर्देश दिया गया है कि दोनों लाभुकों से भुगतान की गई तीनों किस्तों की राशि की वसूली की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि को विभागीय नोडल एकाउंट में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यदि लाभुक द्वारा एक माह के अंदर राशि वापस नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे।

    इसके अलावा, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा कल्याणपुर को मनरेगा के तहत भुगतान की गई मजदूरी को राशि की वसूली की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि को विभागीय नोडल अकाउंट में जमा कराने को कहा गया है।