Darbhanga News: नर्सिंग छात्र के हत्यारोपी प्रेम शंकर झा की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा में नर्सिंग छात्र की हत्या के आरोपी प्रेम शंकर झा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत का विरोध किया और अदालत को बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुत्री की शादी से नाराज होकर राहुल को मार दी थी गोली। फाइल फोटो
संवाद सहयोगी, दरभंगा। Bihar News: सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग के छात्र राहुल कुमार की गोली मार हत्या करने के आरोपी प्रेम शंकर झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि हत्यारोपी की पुत्री तन्नु प्रिया डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी जिसने उक्त कालेज के ही छात्र राहुल कुमार से शादी कर ली थी।
आरोप है कि इस शादी से नाखुश तन्नु प्रिया के पिता ने पांच अगस्त 2025 को दिनदहाड़े डीएमसीएच परिसर में ही राहुल कुमार को गोली मार दी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से दो देसी कट्टा, गोली, तथा 52 हजार रुपये बरामद हुए थे।
वहीं हत्या में प्रयुक्त शस्त्र को जांचोपरांत कारगर पाया गया। काराधीन हत्यारोपी के विरुद्ध अनुसंधानक ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया है। बताते चलें कि डीएमसीएच परिसर में दिनदहाड़े घटित इस हत्याकांड को लेकर बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने करीब एक सप्ताह तक आंदोलन किया था। वहीं छात्रों ने हत्यारोपी को घटनास्थल पर ही पकड़ कर जबरदस्त पिटाई कर दी थी।
पुलिस ने हत्यारोपी को अपने अभिरक्षा में ले लिया तथा उसका इलाज डीएमसीएच से पीएमसीएच तक कराया था। इस घटना से न केवल डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग के छात्र अपितु पूरा जिला स्तब्ध रह गया था।
वहीं दूसरी ओर सत्र न्यायाधीश मिश्रा की अदालत ने शनिवार को वाहन चोरी के आरोप में संस्थित केवटी थाना कांड संख्या 238/25 में काराधीन आरोपी रामवृक्ष यादव उर्फ रुदल यादव तथा जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थाना कांड संख्या 387/25 में काराधीन अभियुक्त सुगंध पासवान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।अब उपरोक्त अभियुक्तों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने का विकल्प रह गया है।

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