Darbhanga News: भाजपा विधायक समेत 2 को जेल भेजा, मॉर्निंग वॉक के लिए आए शख्स पर हमले का था आरोप
Darbhanga Crime बिहार के दरभंगा जिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव समेत 2 को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। कोर्ट ने मारपीट से जुड़े मामले में बीती 21 फरवरी को आरोपियों को सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों की ओर से अदालत में सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इसकी सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा है।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने एक आपराधिक मामले के अपील वाद संख्या 03/25 में अपीलार्थी अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
बताते चलें कि रैयाम थाना कांड संख्या 04/19 से बने विचारण वाद संख्या 884/23 में दरभंगा के एमपी/एमएलए कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी करुणानिधि प्रसाद आर्य ने विगत 21 फरवरी 25 को भादवि की धारा 323 में दोषी पाते हुए तीन माह की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
इसी निर्णय के विरुद्ध सजायाफ्ता विधायक यादव ने अपील वाद संख्या 03/25 संस्थित कराया था। गुरुवार को न्यायालय ने अपील वाद की सुनवाई के बाद विधायक यादव और सुरेश यादव को एहतियात के तौर पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
यह है पूरा मामला
बताते चलें कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव के विरुद्ध समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी संख्या 4/19 दर्ज कराया था।
सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 2019 को सुबह छह बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला। जब वह गोसाईं टोल पहुंचा तो पूरब दिशा से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव एवं हरवे हथियार लैस 20-25 अन्य व्यक्ति कदमचौक पर घेरकर गाली-गलौज करने लगे।
जब उसने विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर फरसा से प्रहार किया जिससे उसका सिर पर कट लग गया और खून बहने लगा।
सुरेश यादव ने राड और लाठी से मारकर उसके पाकेट से 2300 रुपये निकाल लिया। जख्मी का इलाज पहले केवटी पीएचसी और तत्पश्चात डीएमसीएच में हुआ था।
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